पोक्सो एक्ट| यौन शोषण के शिकार बच्चों को सवाईवर कहें, न कि पीड़ित, उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जाना चाहिए: जस्टिस तारा वितस्ता गंजू

Avanish Pathak

6 May 2023 1:38 PM IST

  • पोक्सो एक्ट| यौन शोषण के शिकार बच्चों को सवाईवर कहें, न कि पीड़ित, उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जाना चाहिए: जस्टिस तारा वितस्ता गंजू

    दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने शनिवार को कहा कि जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ है, उन्हें "सर्वाइवर" कहा जाना चाहिए, न कि "पीड़ित" और उनके पुनर्वास पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए, जितना कि कानून और अपराधी की सजा पर दिया जाता है।

    उन्होंने कहा,

    “कोई भी देश तब तक फल-फूल नहीं सकता जब तक कि उसके बच्चे असुरक्षित हों।

    जितना हम बच्चों के अधिकारों और कानूनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपराधियों को दंडित करते हैं, उतना ही हमें बच्चों के पुनर्वास पर भी ध्यान देना होगा। और मैं उन्हें पीड़ित बिल्कुल नहीं कहूंगी। वे हमारे सबसे बड़े संसाधन हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। और जब तक आसपास खुशहाल, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण नहीं होगा, तब तक वे प्रगति नहीं कर सकते।"

    जस्टिस गंजू दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से "पॉक्सो पीड़ितों का पुनर्वास: रणनीतियां, चुनौतियाँ और भविष्य का रास्ता" विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थीं।

    शुरुआत में जस्टिस गंजू ने उन बच्चों, जिनके साथ यौन अपराध किए गए हैं, के बारे में बात करते हुए "सवाईवर" शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया।

    जस्टिस गंजू ने कहा,

    "मैंने पाया कि यह एक ऐसा शब्द है जिसका पूरी तरह से नकारात्मक अर्थ है। और मेरे पास संभवतः एक नए शब्द के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन सर्वाइवर या कुछ और, बस तथ्य यह है कि लगातार हम उन्हें पीड़ित कह रहे हैं। वे पीड़ित नहीं हैं। वे वास्तव में एक सर्वाइवर हैं।"

    उन्होंने कहा कि पीड़ित के बजाय ऐसे बच्चों को सर्वाइवर या कोई अन्य "सकारात्मक शब्द" दिया जा सकता है।

    “… क्योंकि जो हो गया सो हो गया। उन्हें इस तथ्य को बार-बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वे पीड़ित हैं।'

    जज ने आगे कहा कि कानून और अदालतें स्थिर नहीं हैं और जज बच्चों के पुनर्वास और विकास के लिए लगातार फैसले दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है और पुनर्वास पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों के साथ-साथ चलता है।

    उन्होंने कहा,

    "यह हमारे ऊपर है कि हम इस तरह से कार्य करें, जहां हम यह सुनिश्चित करने के लिए साथ-स‌ाथ काम करें कि बच्चे के अधिकार और पुनर्वास प्रभावी बने। अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चों के लिए उपचार की प्रक्रिया काफी लंबी है। इसलिए उन्हें लंबे हस्तक्षेप की जरूरत है और उन्हें हर कदम पर हस्तक्षेप की भी जरूरत है।'

    जस्टिस गंजू ने कहा कि ऐसे बच्चों के शारीरिक उपचार के अलावा मानसिक उपचार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और यदि दोनों पहलू साथ-साथ नहीं चलते हैं तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।

    उन्होंने यह भी कहा कि सुविधा प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न एजेंसियां, जो पुनर्वास के लिए काम करती हैं, एक साथ बैठकर सुझाव और विचार रख सकती हैं।

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