पॉक्सो एक्ट | पीड़ित की जन्मतिथि साबित करने के लिए स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट
Avanish Pathak
27 July 2023 4:51 PM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि 'स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र' (एसएलसी) का कोई स्वतंत्र साक्ष्य मूल्य नहीं है और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO एक्ट) के तहत मामलों में पीड़ितों की जन्मतिथि को साबित करने के लिए इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा,
“एसएलसी का कोई स्वतंत्र साक्ष्य मूल्य नहीं है, जिसका उपयोग केवल किसी की जन्मतिथि को साबित करने के लिए किया जा सकता है। यह तब और भी अधिक सच हो जाता है जब एक छात्र अपने मूल विद्यालय से बाहर चला जाता है, दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेता है और एसएलसी के आधार पर नए विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में अपनी जन्मतिथि दर्ज करना चाहता है। एसएलसी में पिछले स्कूल रजिस्टर में दर्ज मूल जन्मतिथि में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता है।''
पीड़ित के पिता ने दर्ज करायी गयी एफआईआर में कहा है कि पीड़ित की उम्र चौदह वर्ष है और वह नौवीं कक्षा में पढ़ती है. 27.12.2018 को, अपीलकर्ता पीड़ित को जंगल की सड़क पर ले गया और उसे एक झाड़ी के अंदर खींच लिया, उसे जमीन पर लिटा दिया, उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ बलात्कार किया।
जांच के बाद, जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एन)/376(3) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन आईपीसी की धारा 376(3) और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में सफल रहा।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 376(2)(एन) के तहत अपराध करने से बरी कर दिया क्योंकि एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना उस प्रावधान के तहत दोषी ठहराने के लिए एक आवश्यक घटक है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ साबित नहीं किया जा सका।
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भले ही ट्रायल कोर्ट ने स्कूल प्रवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब पीड़िता ने कक्षा-IX में प्रवेश लिया तो एसएलसी में उल्लिखित जन्मतिथि के आधार पर इसे दर्ज किया गया था।
इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि इस मामले में कोई एसएलसी जब्त या साबित नहीं किया गया है और चूंकि आईओ ने स्कूल प्रवेश रजिस्टर से पीड़िता की जन्मतिथि का पता लगाने की कोशिश भी नहीं की है, जहां पीड़िता पहले अपनी पढ़ाई कर रही थी, हाई स्कूल के स्कूल प्रवेश रजिस्टर में उल्लिखित आयु को स्वीकार करना असुरक्षित है।
न्यायालय की टिप्पणियां
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पीड़ित की उम्र के सवाल पर उपलब्ध सबूतों की जांच की। इसने नोट किया कि उसके साक्ष्य उसकी जन्मतिथि के बारे में चुप हैं। इसके अलावा, उसके पिता घटना के समय पीड़िता की अनुमानित उम्र भी नहीं बता सके और साथ ही, उसकी मां ने पीड़िता के जन्म का वर्ष याद करने में असमर्थता व्यक्त की।
हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक, जहां पीड़ित ने कक्षा-नौवीं में प्रवेश लिया था, ने कहा कि पीड़ित की उम्र एसएलसी के आधार पर प्रवेश रजिस्टर में दर्ज की गई थी जो उसने अपने पिछले स्कूल से प्राप्त की थी।
न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त एसएलसी को आईओ द्वारा जब्त नहीं किया गया था, न ही परीक्षण के दौरान साबित हुआ। आईओ स्कूल प्रवेश रजिस्टर में दर्ज की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि को सत्यापित करने के लिए पिछले स्कूल का भी दौरा नहीं किया जहां पीड़ित अपनी पढ़ाई कर रही थी और न ही उसके पिछले स्कूल का कोई दस्तावेज जब्त किया।
तदनुसार, न्यायालय ने एसएलसी के आधार पर जन्मतिथि के प्रमाण के संबंध में कानून की स्थिति स्पष्ट करना उचित समझा। यह बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर था, जिसमें इसे इस प्रकार माना गया था,
“मुद्दे में मौजूद तथ्यों की सत्यता या अन्यथा, यानि दस्तावेजों में उल्लिखित उम्मीदवार की जन्मतिथि को स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, यानी उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो मुद्दे में तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। ”
वर्तमान मामले में, पीड़िता ने कक्षा-नौवीं की पढ़ाई के दौरान उक्त हाई स्कूल में प्रवेश लिया था। एसएलसी के आधार पर ही उसकी जन्मतिथि नये स्कूल प्रवेश रजिस्टर में दर्ज की गई थी, जो उसने अपने पिछले स्कूल से प्राप्त किया था।
पीड़ित के माता-पिता भी अपनी बेटी की जन्मतिथि से अनभिज्ञ थे।
इसलिए, चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय पीड़ित की उम्र सोलह वर्ष से कम थी, अदालत का विचार था कि आईपीसी की धारा 376(3) के तहत अपराध की सामग्री संतुष्ट नहीं थी, जिसके लिए आवश्यक है कि महिला की उम्र सोलह वर्ष से कम होनी चाहिए।
इसी तरह, पीड़ित की उम्र के ठोस सबूत के अभाव में POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप कायम नहीं रह सका। इसलिए, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376(3), और POCSO की धारा 6 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया, इसके बजाय उसे आईपीसी की धारा 376(1) के तहत दोषी पाया गया।
केस टाइटल: दुर्योधन माझी @ दुर्जा बनाम ओडिशा राज्य
केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 09/2021
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Ori) 81