पॉक्सो अधिनियम | धारा 33(5) के तहत नाबालिग पीड़िता को जिरह के लिए वापस बुलाने पर लगी रोक, उसके वयस्‍क होने पर लागू नहीं होतीः कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

11 Jun 2022 4:07 PM IST

  • पॉक्सो अधिनियम | धारा 33(5) के तहत नाबालिग पीड़िता को जिरह के लिए वापस बुलाने पर लगी रोक, उसके वयस्‍क होने पर लागू नहीं होतीः कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33 (5) के तहत कठोरता कम हो जाएगी और आरोपी द्वारा किए गए एक आवेदन पर सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पीड़ित को वापस बुलाने और आगे जिरह की मांग के लिए एक बार नहीं बनेगा।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की, जिसके तहत एक मामले में आगे जिरह के लिए पीड़ित को वापस बुलाने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया था। आरोपी के के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 और अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के तहत 'बच्चा' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चे पर, अधिनियम की धारा 33(5) के तहत कठोरता कम हो जाती है और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पीड़ित की आगे जिरह की मांग करने के लिए यह एक बार नहीं बनेगा।"

    याचिकाकर्ता के वकील ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों के आलोक में आगे जिरह की मांग करते हुए कहा कि पीड़िता परिवार की सदस्य है और याचिकाकर्ता से प्यार करती थी। यह दोनों तथ्य अगर पीड़िता के मुंह से निकले, तो याचिकाकर्ता के बरी होने की संभावना होगी क्योंकि यह एक आम सहमति का मामला बन जाएगा या मामला सुलझा लिया जाएगा क्योंकि पीड़िता याचिकाकर्ता की मां के भाई की बेटी है।

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि पीड़िता के पिता के अनुसार, अपनी जिरह में, याचिकाकर्ता ने पीड़िता पर कोई यौन कृत्य नहीं किया है।

    राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बार-बार जिरह या जिरह के लिए पीड़ित को बुलाना कानून के तहत वर्जित है और इसलिए, उक्त आवेदन को खारिज करने में विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

    परिणाम

    पीठ ने पीड़िता के पिता की गवाही का हवाला दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता पर कोई यौन कृत्य नहीं किया था और कहा कि जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया।

    इसके अलावा यह नोट किया गया कि सीआरपीसी की धारा 311 के संदर्भ में न्यायालय किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, एक गवाह को पुन: परीक्षा के लिए वापस बुला सकता है, यदि उसका साक्ष्य मामले में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

    वीएन पाटिल बनाम के निरंजन कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें अदालत ने कहा कि हर अदालत का उद्देश्य सच्चाई की खोज करना है। सीआरपीसी की धारा 311 ऐसे कई प्रावधानों में से एक है जो सच्चाई का पता लगाने के अपने प्रयास में अदालत के हथियारों को मजबूत करता है, सिवाय इसके कि जहां आवेदन कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में दायर किए जाते हैं। इस तरह के विवेक का प्रयोग न्यायालय को करना होगा।

    तदनुसार, कोर्ट ने याचिका को अनुमति दी और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा तय की गई एक विशेष तिथि पर पीडब्लू-1 की जिरह करने की अनुमति दी।

    यह स्पष्ट किया कि आरोपी सीआरपीसी की धारा 311 के तहत प्रकृति के बार-बार आवेदन दायर करने का हकदार नहीं होगा।

    केस टाइटल: मोहम्मद अली अकबर @ अली उमर बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: CRIMINAL PETITION No.4449 OF 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 201

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