पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस | गुजरात हाईकोर्ट ने समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया, कार्यवाही पर कोई रोक नहीं

Avanish Pathak

12 Oct 2023 3:38 PM IST

  • पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस | गुजरात हाईकोर्ट ने समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया, कार्यवाही पर कोई रोक नहीं

    गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दायर पुनरीक्षण याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही (अहमदाबाद की एक अदालत में लंबित) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    दोनों आप नेताओं ने पीएम मोदी की शैक्षिक डिग्री की मांग करने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी को 'लक्षित' करने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर उनके खिलाफ मानहानि शिकायत में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट (अहमदाबाद) द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सितंबर 2023 के सत्र अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है जिसने उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखा था।

    मामले की कार्यवाही पर रोक लगाकर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस जेसी दोशी की पीठ ने आज गुजरात यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी किया और मामले में सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

    केजरीवाल और सिंह की ओर से वर्चुअली पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने अदालत को आप नेताओं के खिलाफ आरोपों के साथ-साथ उनके कथित बयानों के बारे में बताया।

    हालांकि, जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि गुजरात यूनिवर्सिटी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो पीठ ने कहा कि वह इस मामले को स्वीकार कर रही है और गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर रही है।

    इस पर, सीनियर एडवोकेट जॉन ने अदालत से केजरीवाल और सिंह की याचिकाओं पर फैसला होने तक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया, हालांकि, पीठ उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी। इसके बजाय, पीठ ने पक्षों से कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्थगन की मांग करें जैसा कि आप अप्रैल से कर रहे हैं जब पहली बार समन जारी किया गया था।

    इसके अलावा, जब सहायक वकील ओम् कोटवाल ने पीठ से अपने आदेश में यह उल्लेख करने का अनुरोध किया कि यदि वे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष स्थगन के लिए आवेदन देते हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है, पीठ ने टिप्पणी की कि पक्ष ट्रायल कोर्ट को बता सकते हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अगर दूसरा पक्ष उन पर सुनवाई के लिए दबाव बनाता है तो वे हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके साथ ही पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।

    पृष्ठभूमि

    आपराधिक मानहानि शिकायत में, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ पीयूष एम पटेल ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान दिए थे।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि केजरीवाल ने एक अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन में कथित टिप्पणियां की थीं, और सिंह ने 2 अप्रैल को आयोजित दूसरे संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं। इसके बाद, गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की ‌थी।

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