पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस| अहमदाबाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार किया

Shahadat

23 Aug 2023 10:33 AM GMT

  • पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस| अहमदाबाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार किया

    गुजरात के अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (अरविंद केजरीवाल) और आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें समन जारी करने के खिलाफ उनकी पुनर्विचार याचिका पर तेजी से सुनवाई करने मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

    दोनों ने अपनी पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की, जिसका उद्देश्य 29 अगस्त से पहले सुनवाई करना- जिस तारीख पर गुजरात हाईकोर्ट मुकदमे पर रोक लगाने और त्वरित पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।

    प्रभारी सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश एवी हिरपारा ने कहा कि यह "न्याय के हित" में होगा कि केजरीवाल और सिंह के आपराधिक पुनर्विचार आवेदन पर नियमित सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जाए, जो इस समय छुट्टी पर हैं।

    अदालत ने कहा,

    "पीठासीन अधिकारी इस समय छुट्टी पर हैं और पुनर्विचार याचिका के दोनों पक्ष विस्तृत सुनवाई चाहते हैं। न्याय के हित में यह उचित और आवश्यक माना जाता है कि पुनर्विचार याचिका की सुनवाई नियमित पीठासीन अधिकारी के समक्ष की जाए। इसलिए की याचिका याचिकाकर्ता-अभियुक्त को अनुमति देना उचित नहीं पाया गया।''

    अपनी याचिका में केजरीवाल और सिंह ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आज तक यह मामला उपस्थिति और सुनवाई के लिए लंबित है। साक्ष्य की रिकॉर्डिंग 31 अगस्त, 2023 को शुरू होगी। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने प्रार्थना पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। इस पुनर्विचार याचिका का शीघ्र निस्तारण करते हुए अगली तारीख 29.08.2023 दी। इसलिए उन्होंने अपनी पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की।

    मामले की पृष्ठभूमि

    भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा अपने रजिस्ट्रार डॉ. पीयूष एम. पटेल के माध्यम से दायर आपराधिक शिकायत में केजरीवाल और सिंह के कथित बयानों का हवाला दिया गया। उक्त शिकायत में उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया। ट्विटर हैंडल पर मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा जा रहा है।

    कथित बयान इस प्रकार है:

    "अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दी क्यों नहीं जा रही है...गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री क्यों नहीं दे रही हैं? डिग्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री नकली हो...अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढे, गुजरात यूनिवर्सिटी से पढे तो गुजरात यूनिवर्सिटी को सेलीब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया...वो उनकी डिग्री को छुपने की कोशिश कर रहे हैं...(यूनिवर्सिटी) प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई ये वो बयान हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अपनी शिकायत में केजरीवाल के हवाले से लिखा है।"

    शिकायत में कहा गया कि कथित बयान गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के ठीक बाद दिया गया। इसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के आदेश खारिज कर दिया गया। इसमें गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को "नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी" प्रदान करने का निर्देश दिया गया।"

    शिकायत में आगे कहा गया कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुकी है।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी शिकायत में यह भी तर्क दिया कि सीएम केजरीवाल ने अपनी "व्यक्तिगत क्षमता" और "राज्य के मामलों के लिए नहीं" में बयान दिया।

    इस साल अप्रैल में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवतिया ने पाया कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल और सिंह दोनों ने गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए शब्द व्यंग्यात्मक हैं और लोगों के मन में गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि को निशाना बनाने के लिए है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्वाभाविक है कि आरोपी लोगों के बयानों के कारण जो लोग गुजरात यूनिवर्सिटी की साख जानते हैं और जो लोग गुजरात यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, उनके मन में गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाएगा।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राजनीतिक पदाधिकारी अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी या स्वार्थ के लिए विरोधियों या उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य करते हैं और यदि वे ऐसे कोई शब्द बोलते हैं। उन शब्दों को लोगों के भरोसे का उल्लंघन माना जाएगा। बोले गए शब्द व्यक्तिगत माने जाएंगे। इसी आदेश में न्यायालय ने उन्हें न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

    उन्होंने अपनी पुनर्विचार याचिका (जो लंबित है) में समन को चुनौती देने के लिए सत्र अदालत का रुख किया। हालांकि, जब उन्हें अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने भी उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। एक सत्र अदालत में उनकी पुनर्विचार याचिका (उन्हें समन जारी करने वाले मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली) के निपटारे तक आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई गई।

    केजरीवाल और सिंह की ओर से वकील ओम् कोटवाल पेश हुए।

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