ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

Avanish Pathak

4 Nov 2023 1:13 PM GMT

  • ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसमें वाराणसी जिला जज के 21 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका राखी सिंह (अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से) द्वारा दायर की गई है, जो शृंगार गौरी पूजन वाद 2022 में वादी संख्या एक हैं। (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित)

    वाराणसी कोर्ट के समक्ष उनके आवेदन में, जिसे 21 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया था, प्राथमिक तर्क यह उठाया गया था कि प्रश्न में संपत्ति (ज्ञानवापी परिसर) के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए वुज़ुखाना ('शिवलिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण आवश्यक है। उनके आवेदन को खारिज करते हुए, जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई, 2022 के अपने आदेश के जरिए उस क्षेत्र की विधिवत सुरक्षा करने का आदेश दिया था, जहां 'शिव लिंग' पाए जाने की बात कही गई है और इसलिए, एएसआई को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।

    जिला न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि विशेष क्षेत्र को 2022 के मुकदमे में पारित 21 जुलाई, 2023 के आदेश के तहत उनकी अदालत द्वारा आदेशित एएसआई सर्वेक्षण के दायरे से भी बाहर रखा गया था। अपनी पुनरीक्षण याचिका में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वुज़ुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण न्याय के हित में आवश्यक है और इससे वादी और प्रतिवादियों को समान रूप से लाभ होगा और 2022 में उचित निर्णय पर पहुंचने में अदालत को मदद मिलेगी।

    यह भी तर्क दिया गया है कि जिला न्यायाधीश, अपने 21 अक्टूबर के आदेश में, वुज़ुखाना क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए निर्देश देने के लिए कानून द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहे। आगे यह तर्क दिया गया है कि अपने आदेश में, जिला न्यायाधीश की अदालत ने यह कहने में गलती की कि 21 जुलाई, 2023 के आदेश में (ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के लिए) उसने जानबूझकर विधिवत संरक्षित क्षेत्र को सर्वेक्षण के दायरे से बाहर कर दिया था, क्योंकि जिस आवेदन पर उक्त आदेश पारित किया गया था, उसमें संरक्षित क्षेत्र के सर्वेक्षण की मांग करने वाली कोई प्रार्थना नहीं थी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि एएसआई वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। 2 नवंबर को, वाराणसी जिला न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 17 नवंबर तक ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया।

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