मंदिर के ट्रस्टियों के बजाय 'फिट पर्सन्स' द्वारा पुजारियों की नियुक्ति के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

21 Oct 2021 11:02 AM GMT

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को फ़िट पर्सन (उपयुक्त व्य‌क्ति)(हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल धर्मस्व विभाग द्वारा नियुक्त अंतरिम प्रशासक) द्वारा प्रबंधित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति उस केस फैसले के ‌अधीन होगी, जिसमें दावा किया गया है कि केवल न्यासी ही ऐसी नियुक्ति करने हकदार हैं।

    चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑदिकेसवालु की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम फैसला दिया। याचिका टेंपल वर्सिपर सोसायटी के अध्यक्ष टीआर रमेश ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक संस्थान कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2020 को चुनौती दी थी, जो 4 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था।

    याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि नियम 2(1)(सी) जो एक फिट पर्सन को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है और इस प्रकार नियुक्तियां करता है, 'मूल क़ानून के खिलाफ जाता है' यानी तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 जिसके तहत केवल ट्रस्टी ही ऐसी नियुक्तियां कर सकते हैं।

    याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि वैधानिक नियम पवित्र अगमों (मंदिर के अनुष्ठानों पर धार्मिक पाठ) की अनुमति देते हैं, बिना किसी विशेष मंदिर में अगम शास्त्र का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिए बिना नियुक्तियों की अनुमति देते हैं।

    आगे यह तर्क दिया गया कि अर्चक (पुजारी) को केवल उस विशिष्ट अगम में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो विशेष मंदिर के लिए प्रासंगिक था, और दो वैष्णव अगमों या 26 शैव आगमों में से किसी के बीच भी मिश्रण करने की अनुमति नहीं थी।

    यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा मांगा। इसके बाद याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था।

    कोर्ट ने कहा, "इस बीच की गई कोई भी नियुक्ति याचिका के परिणाम का पालन करेगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक फिट पर्सन द्वारा नियुक्ति 1959 के अधिनियम के तहत उपयुक्त नहीं हो सकती है।"

    हालांकि अदालत ने चुनौती के तहत वैधानिक नियमों के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन आगाह किया, "यह अच्छा होगा कि रिक्त या अधूरे पड़े न्यासियों के पदों को उचित तरीके से और कानून के अनुसार भरा जाए ताकि ऐसे न्यासी, 1959 के अधिनियम के अनुसार, "अर्चकों" का चयन कर सकें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि प्रार्थना के अनुसार कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन विशेष अगम का पालन करने में कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए जो उस विशेष मंदिर के लिए प्रासंगिक है जिसके लिए एक नियुक्ति की गई है।"

    कोर्ट ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को सभी जातियों के अर्चकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामलों के साथ वर्तमान मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ टैग करने और 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए उन्हें एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया ।

    केस शीर्षक: टीआर रमेश बनाम तमिलनाडु राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story