अदालतों में पेश होने वाले वकीलों की संख्या को सीमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

Shahadat

23 Sept 2023 12:03 PM IST

  • अदालतों में पेश होने वाले वकीलों की संख्या को सीमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

    मद्रास हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर करइस संबंध में नियम बनाने की मांग की है कि वीआईपी और वीवीआईपी सहित किसी भी वादकारी जब भी अधीनस्थ अदालतों में पेश हों तो अधिकतम संख्या में वकील उनके साथ आ सकें।

    चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी औडिकेसवालु ने कहा कि हालांकि नियम बनाने के लिए बार काउंसिल की शक्तियों के संबंध में दलीलें दी गईं, लेकिन बार काउंसिल को पक्षकार नहीं बनाया गया। इसके बाद बार काउंसिल को पक्षकार बना दिया गया।

    अपनी याचिका में वकील एन महेंद्र बाबू ने कहा कि जब वह 14 जुलाई, 2023 को सैदापेट कोर्ट में उपस्थित थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के क्षेत्रीय अध्यक्ष के अन्नामलाई के साथ 200 से अधिक वकीलों को देखा, जो मानहानि के मामले के सिलसिले में अदालत में पेश हुए थे।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे अदालत परिसर के अंदर और बाहर वस्तुतः भगदड़ मच गई। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह की स्थितियां पहले भी सामने आई थीं, जब सुब्रमण्यम स्वामी 2009 में मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए थे।

    बाबू ने आगे कहा कि अदालत की इमारत मद्रास हाईकोर्ट जितनी ही पुरानी है और विरासत इमारत है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट और शहर की सीमा के विस्तार के कारण मामलों की मात्रा में भारी वृद्धि के लिए इमारत की जगह पर्याप्त नहीं है।

    उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु में राजनेताओं के लिए अदालती सुनवाई के दौरान भीड़ और अपनी लोकप्रियता दिखाना नियमित संस्कृति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनेताओं को मुकदमे के लिए पेश होने के दौरान वकीलों को पैसे देने की भी आदत है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि मीडियाकर्मी भी अदालत परिसर में उत्पात मचा रहे हैं और बड़े पैमाने पर उपद्रव कर रहे हैं।

    चूंकि किसी एक आरोपी के लिए पेश होने वाले वकीलों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को भी अभ्यावेदन दिया। इस प्रकार, उन्होंने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की संख्या के संबंध में नियम बनाने की प्रार्थना की।

    केस टाइटल: एन महेंद्र बाबू बनाम रजिस्ट्रार जनरल

    केस नंबर: 2023 का WP 22971

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