हाईकोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में भाजपा के चार नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर

LiveLaw News Network

6 Dec 2021 12:12 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

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    दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में दिल्ली जल बोर्ड और उसके उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित चार भाजपा नेताओं को तलब करने वाली शहर की एक अदालत द्वारा पारित हालिया आदेश को रद्द करने की मांग की गई।

    यह मामला बोर्ड पर 26,000 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर लगाए गए आरोपों से संबंधित है।

    याचिका दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिदुरी ने दायर की है। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने तलब किया है।

    याचिका अधिवक्ता नीरज और सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से दायर की गई है।

    याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह द्वारा पारित 18 नवंबर के एक समन आदेश को चुनौती देती है। मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया संतुष्ट थे कि आरोपी व्यक्तियों को समन करने के लिए पर्याप्त आधार है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 आ/डब्ल्यू धारा 34 के तहत दंडनीय है।

    तलब करने वालों में आदेश गुप्ता भी शामिल हैं। इसके अलावा, रामवीर सिंह बिधूड़ी, रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली मीडिया रिलेशंस के भाजपा प्रवक्ता और प्रभारी हरीश खुराना भी शामिल हैं।

    याचिका में आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 500 के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत को भी रद्द करने की मांग की गई है।

    याचिका में कहा गया,

    "याचिकाकर्ता विपक्ष का नेता होने के नाते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज में अनियमितताओं को उजागर करने में सबसे आगे रहा है, जो अनिवार्य रूप से लोकतंत्र में विपक्षी दल का काम है। यह प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जांच और संतुलन का हिस्सा है।"

    याचिका में यह भी कहा गया कि वर्ष 2015-16 से अब तक दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को ऋण, अनुदान और अतिरिक्त बजटीय उधार के रूप में विभिन्न करोड़ दिए गए थे। हालांकि, याचिका में कहा गया कि दिल्ली जल बोर्ड के खाते का ऑडिट या लेखा आज की तारीख तक नहीं किया गया।

    विवाद के बारे में

    शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली जल बोर्ड के साथ-साथ राघव चड्ढा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया।

    शिकायतकर्ताओं का मामला है कि इस साल जनवरी में आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह और हरीश खुराना द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ताओं ने 26,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया और दिल्ली जल बोर्ड को "दलाली जल बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया।

    शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उत्तरदाताओं ने फेसबुक, ट्विटर और प्रिंट मीडिया सहित सोशल मीडिया पर भी अपमानजनक बयान दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक ट्विटर पर बीजेपी, दिल्ली के आधिकारिक पेज द्वारा व्यापक रूप से साझा किया गया।

    इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया कि उसी महीने रामवीर सिंह और विजेंद्र गुप्ता द्वारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें शिकायतकर्ताओं के खिलाफ फिर से मानहानिकारक बयान दिए गए।

    इसलिए ट्रायल कोर्ट ने कहा था,

    "मौजूदा मामले में प्रतिवादियों ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्वीट किए जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दृश्य प्रतिनिधित्व और शब्दों / बयानों के माध्यम से जनता को बताए गए, जो उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए और बाद में प्रकाशित हुए। प्रिंट और सोशल मीडिया में और दिल्ली भर में लगे बड़े बोर्डों के माध्यम से प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही शपथ पर सीडब्ल्यू 1 और सीडब्ल्यू 3 की गवाही के अनुसार, ये आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। केवल शिकायतकर्ताओं को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए उक्त आरोप लगाए गए हैं।"

    याचिका पर आठ दिसंबर को सुनवाई होने की संभावना है।

    केस शीर्षक: रामवीर सिंह बिदुरी बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य।

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