दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर बाहर रहे सभी अंडरट्रायल कैदियों के COVID-19 टीकाकरण की मांग को लेकर याचिका दायर
LiveLaw News Network
12 Feb 2021 10:31 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) को अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों के टीकाकरण के लिए उचित उपाय करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करते हुई एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों को 14.01.2021 को इकट्ठा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23.03.2020 के आदेश के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में COVID-19 महामारी के तहत इन अंडर-ट्रायल कैदियों/दोषियों को अंतरिम जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मार्च 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) ने संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि वह देश में COVID-19 महामारी को देखते हुए आपातकालीन पैरोल के मद्देनजर विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में कार्रवाई करे।
अधिवक्ता अभिलाषा श्रावत, प्रभाष, कार्तिक मल्होत्रा और मानव नरूला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एचपीसी के तत्वावधान में डिक्रॉस्टियन प्रयास के तहत 09.01.2021 तक 5123 यूटीपी / दोषियों को अंतरिम जमानत / पैरोल / सजा की छूट जारी की गई थी। याचिका में आगे कहा गया है कि 14.01.2021 को दिल्ली 10,026 की क्षमता वाली जेलों में 16,396 कैदी पहले से ही इन जेलों में थे। इसके अलावा, 14.01.2021 की अंतिम एचपीसी बैठक के संबंध में जानकारी के अनुसार, 2000 कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में नए सेल प्रदान किए गए है।
डेटा उपलब्ध नहीं होने पर, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जेल में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए जरूर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार द्वारा 16.01.2021 को शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के बाद एचपीसी की बैठक 14.01.2021 को हुई थी। एचपीसी की इस बैठक में टीकाकरण अभियान में अंडरट्रायल कैदियों को शामिल करने पर विचार नहीं किया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि एचपीसी के नवीनतम प्रस्ताव में COVID-19 के मद्देनजर दोषियों की आपातकालीन पैरोल का विस्तार नहीं करने की सिफारिश की गई है। इसलिए, अंतरिम जमानत पर बाहर सभी कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है।
दलील में कहा गया है कि दिल्ली की जेलों में कैदियों को रखने की वास्तविक क्षमता, वर्तमान अधिभोग और यूटीपी की संख्या की पृष्ठभूमि में, जिनकी अपने संबंधित तिथियों पर आत्मसमर्पण करने की संभावना हैं और उन्हें 14 दिनों के लिए अलग-अलग सेल में रखना होगा। उन्हें नियमित रूप से जेल भेजना से पहले "केंद्र और दिल्ली सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे उन सभी कैदियों को COVID-19 टीकाकरण की व्यवस्था और सुविधा प्रदान करें, क्योंकि ये कैदी COVID-19 महामारी के तहत जेल से बाहर थे, इसलिए इनमें वायरस के संक्रमण हो सकता है।"
इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि केंद्र और दिल्ली सरकार को उन सभी कैदियों को COVID-19 टीकाकरण की व्यवस्था और सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए, जो जमानत पर बाहर थे। याचिका के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद कैदियों को अंतरिम जमानत के विस्तार को मंजूरी देने के लिए एक उपयुक्त रिट जारी करना।