हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका, 'खतरनाक' AQI लेवल के बीच कोई कार्रवाई न करने का आरोप
Shahadat
27 Nov 2025 8:34 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें शहर के अधिकारियों को एयर प्रदूषण लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के असरदार उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई।
यह याचिका ग्रेटर कैलाश-II वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने जनरल सेक्रेटरी संजय राणा के ज़रिए एडवोकेट उदियन शर्मा के ज़रिए दायर की।
याचिका में कहा गया कि भले ही अधिकारियों ने स्टेज III के उपाय तब लागू करने के लिए कहा था, जब AQI लेवल पहले ही 'खतरनाक' कैटेगरी में पहुंच गया था। हालांकि, वे बताए गए कदमों को समय पर और असरदार तरीके से लागू करने में नाकाम रहे, जिससे बिगड़ती स्थिति बिना रुके बनी रही।
याचिका में कहा गया,
"आज तक बिना किसी असली या बड़े जमीनी उपाय के इस तरह की देर से और दिखावटी कार्रवाई का नतीजा सिर्फ़ और देरी हुई, जिससे लोगों की जान और सेहत को लापरवाही से खतरा हुआ है और मौजूदा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की गंभीरता को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया।"
इसमें आगे कहा गया कि ऐसी स्थिति कोई अकेली या एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह “बार-बार होने वाली, मौसमी और अब लगभग पुरानी घटना” है, जिसका नतीजा दिल्ली के लोगों के फेफड़ों और सेहत पर लगातार हमला है।
इस याचिका में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मौजूदा उपायों को असरदार तरीके से लागू करने की मांग की गई, जिसमें GRAP भी शामिल है। हालांकि, यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, खासकर कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ की धूल, सड़क की धूल, गाड़ियों से निकलने वाले एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन और खुले में कचरा जलाने के मामले में।
इसमें आगे दिल्ली के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार करने की मांग की गई, जिसमें सेक्टर-वाइज एमिशन इन्वेंटरी, एयर पॉल्यूशन कम करने और AQI में सुधार के लिए खास टाइम-बाउंड टारगेट, हर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा और एक मजबूत मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क शामिल हो।
इस याचिका में दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के उपायों की प्लानिंग, उन्हें लागू करने और मॉनिटर करने के लिए साफ तौर पर तय कानूनी शक्तियों के साथ कोऑर्डिनेशन सिस्टम के लिए यूनिफाइड नोडल अथॉरिटी बनाने की भी मांग की गई, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और AQI का ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्क्लोजर का प्रोविजन हो।
Title: Greater Kailash-II Welfare Association Through its General Secretary: Mr. Sanjay Rana v. Government of NCT of Delhi & Ors

