IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या की CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
Shahadat
21 Oct 2025 10:47 PM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
हरियाणा के गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष नवनीत कुमार द्वारा दायर याचिका में चंडीगढ़ पुलिस के नेतृत्व में चल रही जांच की निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए अधिकारी की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।
कथित तौर पर कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कई अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दलीलें पेश करने के लिए समय मांगे जाने के बाद जनहित याचिका स्थगित की।
याचिका में कहा गया कि इतने उच्च पदस्थ लोक सेवक की अत्यंत रहस्यमय और विचलित करने वाली परिस्थितियों में हुई मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सिविल सेवाओं की आंतरिक जवाबदेही व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हुआ।
कई सुसाइड नोटों की बरामदगी, जिनमें से एक कथित तौर पर लगभग एक महीने पहले लिखा गया, जिसमें आठ IPS और दो IAS अधिकारियों को उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया, इस बात की ओर इशारा करता है कि जिस संस्थागत ढांचे में उन्होंने काम किया, उसमें व्यवस्थागत उकसावे, जाति-आधारित उत्पीड़न और आपराधिक साज़िश की गंभीर संभावना है।
याचिका में आगे कहा गया कि चंडीगढ़ पुलिस, जो वर्तमान में मामले की जांच कर रही है, क्षेत्रीय, संस्थागत और प्रशासनिक सीमाओं से ग्रस्त है। खासकर इसलिए, क्योंकि मृतक हरियाणा कैडर का अधिकारी था और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन हरियाणा और केंद्र दोनों प्रतिष्ठानों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हितों के ये टकराव चल रही जाँच को न तो निष्पक्ष और न ही प्रभावी बनाते हैं।
Title: NAVNEET KUMAR V/S UNION TERRITORY OF THE CHANDIGARH AND OTHERS

