कलर्स टीवी शो 'नमक इश्क का' के खिलाफ याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारी के पास जाने के लिए कहा

LiveLaw News Network

7 Jan 2021 3:45 AM GMT

  • कलर्स टीवी शो नमक इश्क का के खिलाफ याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारी के पास जाने के लिए कहा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलर्स टीवी पर शुरू किए गए एक नए शो 'नमक इश्क़ का' (धारावाहिक) के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

    लखनऊ स्थित एक डांस सोसाइटी, जिसका नाम 'कल्चरल क्वेस्ट' है, ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि शो का प्रोमो समारोह में डांंस करने वाली महिलाओंं के शादी करने पर सवालिया निशान लगाता है।

    उन्होंने तर्क दिया था कि एक टीवी धारावाहिक 'फिल्म' भी है, जैसा कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 2 (dd) के तहत परिभाषित किया गया है और इसी तरह अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित सेंसर बोर्ड द्वारा भी सेंसर के लागू होना चाहिए।

    इस आधार पर यह प्रस्तुत किया गया था कि टेलीकास्ट शो को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रसारित किया जा रहा है।

    मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने याचिकाकर्ता को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी मांग रखने का निर्देश दिया।

    खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "रिट के लिए याचिका में दिए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद हम इस विचार के हैं कि याचिकाकर्ता मैंडमस की प्रकृति के लिए एक रिट की मांग कर रहा है और उसके लिए एक शर्त यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति अदालत के पास इस तरह की रिट लाने के बजाए प्राधिकरण प्राधिकारी के सामने मांग करे। मौजूदा मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस अदालत के पास आने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। इसके मद्देनजर, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। "

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    इसी तरह की एक याचिका हाल ही में एक अन्य डिवीजन बेंच को भी सौंपी गई थी, जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस माथुर ने किया था, जिसमें वेब सीरीज पाताल लोक और XXX-सीजन 2 की सेंसरशिप के लिए याचिका दायर की गई थी।

    इलाहाबाद एचसी ने वेब सीरीज पाताल लोक और XXX-सीजन 2 की स्ट्रीमिंग के खिलाफ दलीलों को खारिज कर दिया

    अदालत ने उन दलीलों को खारिज करते हुए माना,

    "यह कानून का एक सुलझा हुआ सिद्धांत है कि मैंडमस की प्रकृति में रिट की मांग करने वाले व्यक्ति को प्राधिकरण प्राधिकारी से एक मांग करने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत से विचलन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है और ऐसी किसी भी परिस्थिति को याचिकाकर्ता द्वारा रिट के लिए इस याचिका में इंगित नहीं किया गया है।"

    केस का शीर्षक: कल्चरल क्वेस्ट बनाम भारत संघ।

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