योजना प्राधिकरण प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए किसी भूस्वामी को अपनी संपत्ति सरेंडर करने के लिए मजबूर करता है तो यह जबरन वसूली के बराबर: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 May 2023 11:15 AM GMT

  • योजना प्राधिकरण प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए किसी भूस्वामी को अपनी संपत्ति सरेंडर करने के लिए मजबूर करता है तो यह जबरन वसूली के बराबर: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने ग्रामीण बैंगलोर में होसकोटे तालुक के योजना प्राधिकरण द्वारा जारी एक समर्थन को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने एक निजी भूस्वामी को अपनी भूमि का एक हिस्सा, यह दावा करते हुए मुफ्त में देने का निर्देश दिया था कि उक्त टुकड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए निर्धारित किया गया है, और अगर वह ऐसा करता है तो ही शेष भूमि पर उसकी ओर से पेश निर्माण योजना को अनुमोदित किया जाएगा।

    जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने विनोद दमजी पटेल की ओर से दायर याचिका की अनुमति दी और प्राधिकरण को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार करने और इस तरह के सरेंडर पर जोर दिए बिना मंजूरी देने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जो मांग की गई है वह राष्ट्रीय राजमार्ग को 45 मीटर तक चौड़ा करने के लिए याचिकाकर्ता की भूमि का सरेंडर है। उस मामले को देखते हुए प्रतिवादी संख्या एक द्वारा कम से कम कहने की मांग प्रतिवादी संख्या एक द्वारा एक योजना को मंजूरी देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके जबरन वसूली में किया गया दावा होगा।

    पटेल गैर-कृषि भूमि के 8 ½ गुंटा के पूर्ण मालिक हैं, और उन्होंने होसकोटे योजना प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 1) को अनुमोदन के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। हालांकि, प्राधिकरण ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उक्त भूमि का 80% हिस्‍सा राष्ट्रीय राजमार्ग -35 को 45 मीटर तक चौड़ा करने के लिए चिन्हित किया गया है और याचिकाकर्ता से कहा गया है कि वह भूमि को नि: शुल्क सौंप दे और उसके बाद ही प्राधिकरण योजना को मंजूरी देंगे।

    प्राधिकरण ने कर्नाटक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1961 की धारा 17 (2-ए) पर भरोसा किया कि लेआउट योजना को मंजूरी देते समय, प्लानिंग अथॉरिटी सड़कों, पार्कों और खेल के मैदान और नागरिक सुव‌िधाओं के लिए जमीन स्थानीय प्राधिकरण के लिए छोड़ने की शर्त लगा सकता है।

    एक पंजीकृत त्याग विलेख के जर‌िए ऐसा किया जा सकता है और इस तरह प्रस्तावित 45 मीटर सड़क के लिए निर्धारित क्षेत्र को सरेंडर करने के लिए की गई मांग उचित और सही है और इसल‌िए मुफ्त में सरेंडर करना होगा।

    हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 17 (2-बी) का एक अवलोकन इंगित करता है कि यह तब होता है जब एक योजना स्वीकृति दी जाती है और ऐसी योजना स्वीकृति में एक सड़क निर्धारित की जाती है, उक्त सड़क को मुफ्त में आत्मसमर्पण करना होगा।

    कोर्ट ने जोड़ा,

    "आवश्यक घटक यह है कि उक्त सड़क और नागरिक सुविधाओं को योजना प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना का हिस्सा होना आवश्यक है और सड़क और नागरिक सुविधाओं की सीमा की गणना क्षेत्रीय नियमों के अनुसार लागू की जाती है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 किसी निजी नागरिक की भूमि पर कोई सड़क बनाने का इरादा रखता है, तो ऐसे प्राधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण करना और ऐसे निजी नागरिक को उचित मुआवजे का भुगतान करना आवश्यक होगा।

    यह केवल मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण के लिए नामित भूमि या सड़क के निर्माण के लिए नामित होने के कारण, प्रतिवादी नंबर 1 जैसे नियोजन प्राधिकरण द्वारा मालिक द्वारा उक्त भूमि को मुफ्त में सौंपने की मांग नहीं की जा सकती है।

    यह देखते हुए कि अब धारा 17 (2-बी) केसीटीपी अधिनियम को दी जाने वाली व्याख्या पूरी तरह से गलत है, बेंच ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि "बेशक, 45 मीटर सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण का लेआउट से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा योजना बनाई गई है और इसे राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान को मंजूरी देकर अनुमोदित किया गया है। कथित विवाद जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1-प्राधिकरण द्वारा जबरन वसूली के बराबर कहा जा सकता है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

    हालांकि, पीठ ने प्राधिकरण को लागू कानून के अनुसार देय राशि का भुगतान करके भूमि का अधिग्रहण करने की छूट दी।

    केस टाइटल: विनोद दामजी पटेल बनाम होसकोटे योजना प्राधिकरण और एएनआर

    केस नंबर: 2022 की रिट याचिका संख्या 15103

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 176


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