सलमान खान की "राधे" फिल्म की पायरेसी : दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य को अवैध रूप से मूवी शेयर करने वाले अकाउंट्स निलंबित करने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

24 May 2021 9:51 AM GMT

  • सलमान खान की राधे फिल्म की पायरेसी : दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य को अवैध रूप से मूवी शेयर करने वाले अकाउंट्स निलंबित करने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की नई रिलीज़ "राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई" की पायरेसी के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को फिल्म की पायरेटेड प्रतियां साझा करना और/या बेचना वाले अवैध अकाउंट्स को निलंबित करने का निर्देश दिया।

    फिल्म की किसी भी प्रकार की पायरेसी के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा का आदेश देते हुए कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर फिल्म की किसी भी अनधिकृत संग्रहण, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार, नकल, बिक्री के लिए पेशकश या प्रतियां उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी है।

    फिल्म के अधिकार-धारक ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म की कई पायरेटेड प्रतियां, साथ ही साथ विभिन्न वीडियो क्लिप को अनधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड करने और संग्रह के लिए बड़े पैमाने पर जनता को प्रसारित किया जा रहा है, और जैसा कि अन्य लाइसेंसधारी और फिल्म में विभिन्न अधिकारों के धारक को इस तरह की चोरी के कारण इसके हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया।

    अपने अधिकारों के संरक्षण में पुलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र साइबर डिजिटल अपराध इकाई को लिखित रूप से ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत पहले ही शुरू कर दी गई थी, जो कथित रूप से भुगतान की प्राप्ति की पायरेटेड प्रति साझा कर रहे हैं।

    वादी ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप की सेवा की शर्तें स्पष्ट रूप से कहती हैं कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ता बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए, शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और अंततः डिलीट कर दिया जाना चाहिए।

    उल्लंघन करने वाले खातों से व्हाट्सएप संचार पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि,

    "ये संदेश स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि विचाराधीन ये विशेष अकाउंट्स प्रतिवादी संख्या 9 की नीति की शर्तों के पूर्ण उल्लंघन में पूर्व दृष्टया उपयोग किए जा रहे हैं और कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं।"

    इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि वादी ने अपने पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया और सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है, क्योंकि एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो एक अपूरणीय क्षति होगी।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी संख्या 1 से 8 और 13 तक उनके नौकरों, एजेंटों, कानूनी प्रतिनिधियों, वारिसों और उनकी ओर से काम करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को अनधिकृत रूप से व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम या मोड के माध्यम से, जो फिल्म में वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन कर सकता है, संचार करना, प्रसारित करना, कॉपी करना, बेचना, बिक्री के लिए पेशकश करना या फिल्म या उसके किसी अन्य हिस्से की प्रतियां उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया जाता है।"

    इसने व्हाट्सएप को यह सुनिश्चित करने के लिए उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स को तत्काल निलंबित करने का भी निर्देश दिया कि उक्त प्रतिवादी व्हाट्सएप पर वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन बंद कर दें।

    न्यायमूर्ति नरूला ने यह भी कहा,

    "यह आगे निर्देश दिया जाता है कि यदि वादी प्रतिवादी संख्या 9 के नोटिस में लाता है कि किसी अन्य व्हाट्सएप अकाउंट का उपयोग फिल्म की उल्लंघनकारी प्रतियां, प्रतिवादी संख्या 9 को बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके और वादी से अनुरोध प्राप्त होने के 24 घंटे के बाद ऐसे खातों को निलंबित कर देगा।"

    कोर्ट ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को समन की सेवा को प्रभावित करने के लिए आगे के कदमों के लिए वादी में सूचीबद्ध निजी व्यक्तियों के संपर्क विवरण का खुलासा करने का भी निर्देश दिया है।

    [ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज बनाम तजेंद्र मोदी और अन्य]

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