दिल्ली हाईकोर्ट में पिंक लीगल ट्रस्ट ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट और सरोगेसी एक्ट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की

Shahadat

6 Jun 2022 12:04 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट में पिंक लीगल ट्रस्ट ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट और सरोगेसी एक्ट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की

    दिल्ली हाईकोर्ट में महिलाओं और बच्चों के लिए पूरे भारत में नागरिकों के लाभ के लिए स्थापित रजिस्टर्ड सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट पिंक लीगल ट्रस्ट ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, 2021 और सरोगेसी एक्ट, 2021 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

    एडवोकेट आरज़ू अनेजा के माध्यम से स्थानांतरित, अभियोग आवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अनुरूप नहीं होने के कारण दो विधियों के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने का प्रयास किया गया है।

    याचिका में कहा गया कि विवाहित जोड़ों के लिए सरोगेसी को प्रतिबंधित करना और लिंग, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, उम्र के आधार पर दूसरों को अयोग्य घोषित करना समानता की अवधारणा के खिलाफ है। इसका कानून के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है।

    याचिका में कहा गया,

    "यह स्थापित कानून है कि प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। प्रजनन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार पुरुष या महिला की ओर से बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय है। ऐसे अधिकार में पुनरुत्पादन न करने का अधिकार भी शामिल है।"

    याचिका में आगे विरोध करते हुए कहा गया कि आक्षेपित प्रावधान प्रजनन के मामले में निर्णय लेने के अधिकार में कटौती या हस्तक्षेप करते हैं। इससे राज्य ने स्वाभाविक रूप से या सरोगेसी के माध्यम से कानून के उद्देश्य के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करने के अधिकार में हस्तक्षेप किया है।

    याचिका में तर्क दिया गया,

    "इस प्रकार उक्त लगाए गए प्रावधान विधानमंडल का कठोर कार्य है, जिससे किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार से वंचित किया जाता है। इस तरह की कमी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।"

    याचिका में कहा गया कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अविवाहित महिलाएं, विषमलैंगिक और समलैंगिक जोड़े जो लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को प्रतिबंधित करता है। इन्हें समान रूप से बिना किसी आधार के प्रजनन के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा, इन लोगों में वे लोग भी शामिल हैं, जिनके पास पहले से बच्चा है, तलाकशुदा पुरुष, विधवा पुरुष, अविवाहित पुरुष, महिलाएं/पुरुष (विवाहित/अविवाहित), जिनके पास गर्भावधि सरोगेसी की आवश्यकता के लिए कोई मेडिकल संकेत नहीं है।

    यह तर्क दिया गया कि समाज के अन्य वर्गों को सरोगेसी के लाभ से वंचित करना, जो 'दंपति' को प्रदान किया जाता है जैसा कि अधिनियम के तहत मनमाने ढंग से और अनुपातहीन रूप से परिभाषित किया गया है, प्रजनन या प्रजनन के संबंध में चुनाव करने के उनके अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही निजता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार का भी उल्लंघन है।

    यह भी कहा गया कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध मनमाना है और प्राप्त की जाने वाली आपत्ति से कोई संबंध नहीं है अर्थात सरोगेसी का नियमन और सरोगेसी माताओं के शोषण को रोकना है।

    इस प्रकार याचिका में प्रस्तावित किया गया कि सरोगेट मां को नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक या मौद्रिक प्रोत्साहन देने की सीमा तक वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति दी जानी चाहिए।

    इसमें यह भी कहा गया कि केवल दंपत्ति को सरोगेसी की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

    इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि ऑनलाइन कोई तारीख उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि क्या दिल्ली ने राज्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया है या क्या अधिनियम की धारा 9 और धारा 12 का अनुपालन किया गया है।

    याचिका में मांग की गई कि सरकार को इस संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

    हाईकोर्ट ने 27 मई को मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया था। उक्त याचिका अविवाहित पुरुष और विवाहित महिला द्वारा दायर की गई है।

    पहले याचिकाकर्ता और पेशे से वकील करण बजाज मेहता का कहना है कि वह सरोगेसी के जरिए पिता बनने के इच्छुक हैं।

    जबकि दूसरी याचिकाकर्ता मनोविज्ञान की शिक्षिका का कहना है कि उसकी शादी वर्ष 2014 से चल रही है और वह पिछले साल मां बनी है। हालांकि, वह एक और बच्चा पैदा करने की इच्छा रखती है लेकिन केवल सरोगेसी के माध्यम से।

    याचिका में कहा गया कि अधिनियम के कुछ प्रावधान सरोगेसी के माध्यम से पिता बनने के इच्छुक एकल पुरुष और विवाहित महिला के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं, जिसके पहले से ही एक बच्चा है और वह सरोगेसी के माध्यम से अपने परिवार का विस्तार करने की इच्छुक है।

    Pink Legal Trust Moves Delhi High Court Seeking Impleadment In Plea Challenging Vires Of Assisted Reproductive Technology Act & Surrogacy Act

    Next Story