जनहित याचिका सेवा मामलों में सुनवाई योग्य नहीं: हाईकोर्ट ने राज्य नर्सिंग शिक्षा विनियमन प्राधिकरण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनौती खारिज की

Shahadat

2 Aug 2022 3:25 PM IST

  • जनहित याचिका सेवा मामलों में सुनवाई योग्य नहीं: हाईकोर्ट ने राज्य नर्सिंग शिक्षा विनियमन प्राधिकरण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए चुनौती खारिज की

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी दिव्या राजेश हागरागी द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में कर्नाटक नर्सिंग और पैरामेडिकल विज्ञान शिक्षा (विनियमन) प्राधिकरण के लिए विशेष अधिकारी के रूप में डॉ. एन रामकृष्ण रेड्डी की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया।

    याचिकाकर्ता ने खुद को कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल का नामांकित सदस्य होने और नर्सों और पैरामेडिक्स की शिक्षा के उत्थान और कल्याण के लिए काम करने का दावा करते हुए 9 अगस्त, 2016 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की मांग की।

    चीफ जस्टिस न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अप्रैल, 2022 के महीने में गिरफ्तार किया गया। वह पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती से संबंधित अपराधों के संबंध में मुख्य आरोपी हैं।

    कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रमाण पत्र की मांग की है जो "सेवा मामलों" में सुनवाई योग्य नहीं है।

    हरि बंश लाल बनाम सहोदर प्रसाद महतोन और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया कि सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। हालांकि, यह तब सुनवाई योग्य हो सकती है जब याचिका क्वॉ-वारंटों की रिट जारी करने के लिए हो।

    बेंच ने कहा,

    "वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने रिट-क्वॉ-वारंटो की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून की उपरोक्त घोषणा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।"

    केस टाइटल: दिव्य राजेश हागारगी बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: WP 12388/2020

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 299

    आदेश की तिथि: 2 अगस्त, 2022

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