फिजिकल या हाइब्रिड? तकनीक के उपयोग पर गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में मतभेद

LiveLaw News Network

30 Aug 2021 8:31 AM GMT

  • फिजिकल या हाइब्रिड? तकनीक के उपयोग पर गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में मतभेद

    गुजरात हाईकोर्ट वर्चुअल हियरिंग शुरू करने वाले देश के पहले हाईकोर्ट में से एक है। COVID-19 की शुरुआत में हाईकोर्ट की केवल कुछ ही बेंच काम कर रही थीं, लेकिन समय बीतने और COVID-19 मामलों में वृद्धि के साथ लगभग सभी बेंच वर्चुअल काम करने लगीं।

    मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने YouTube पर कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करके एक कदम और आगे बढ़ाया। लाइव स्ट्रीमिंग की स्वीकार्यता और सफलता से प्रसन्न होकर हाईकोर्ट की लगभग सभी अदालतों ने लाइव स्ट्रीमिंग को अपनाया लिया।

    मगर इसके साथ ही अदालत के फिजिकल और वर्चुअल कामकाज के कुछ फायदे तो नुकसान भी हैं।

    यह बात गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चल रही घटनाओं से पता चलती है कि 'हाइब्रिड' या 'फिजिकल' सुनवाई की बहस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। इससे बार से संबंधित वकीलों के बीच एक स्पष्ट विभाजन हो गया है।

    हाईकोर्ट 15.08.2021 तक गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से अपना काम करना शुरू कर रहा था कि इससे पहले ही 13.07.2021 को बार अध्यक्ष वाई.एन. ओझा ने वकीलों के साथ एक बैठक बुलाई। यह बैठे वकीलों की उस मांग पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें वकीलों ने कहा था कि चूंकि महामारी की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसलिए फिजिकल अदालतें खुलनी चाहिए।

    कुछ वकीलों ने कहा कि अदालत को हाइब्रिड सिस्टम अपनाना चाहिए, यानी अगर कोई अदालत में नहीं आना चाहता और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए मामले में बहस करना चाहता है, तो उसे ऐसा विकल्प दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष फिजिकल रूप से कोर्ट रूम में उपस्थित होने का विकल्प चुन सकता है। मगर बहुमत फिजिकल सुनवाई के पक्ष में था, इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि फिजिकल सुनवाई शुरू होगी।

    इसलिए वकीलों के अनुरोध के अनुसार, हाईकोर्ट ने 06.08.2021 को 17.08.2021 से फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने की घोषणा की, जो उस समय की अनुकूल स्थिति को देखते हुए सही था।

    इस बीच मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मद्रास आदि जैसे कई हाईकोर्ट ने फिजिकल और वर्चुअल दोनों विकल्पों का विवरण देते हुए अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की घोषणा पहले ही कर दी।

    वहीं जब गुजरात हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए एसओपी जारी किया, तो कुछ वकीलों ने महसूस किया कि हाइब्रिड प्लेटफॉर्म का कोई विकल्प नहीं है।

    उनमें से कुछ ने 09.08.2021 को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हुए एक पत्र संबोधित किया। इस पत्र में उनसे अनुरोध किया गया था कि हाईकोर्ट फिजिकल रूप से खुल सकता है, मगर इसके साथ ही वर्चुअल विकल्प (हाइब्रिड) भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

    पत्र में यह बात विशेष रूप से इसलिए कही गई थी कि हाईकोर्ट द्वारा जारी एसओपी में सुझाव दिया था कि अधिवक्ता, व्यक्तिगत रूप से पक्षकार, 65 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत क्लर्क और संक्रमण से पीड़ित लोग अदालतों में उपस्थित होने से परहेज कर सकते हैं।

    हालांकि, इस तरह के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था और 10.08.2021 को हाईकोर्ट द्वारा अंतिम एसओपी अधिसूचित किया गया था। इसमें किसी भी फिजिकल सुनवाई के का प्रावधान नहीं किया था।

    एसओपी की अधिसूचना के बाद 187 वकीलों द्वारा 12.08.2021 को गुजरात के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र में फिर से सुझाव दिया गया था कि आक्रमक तरीके से तकनीक को अपनाने वाले हाईकोर्ट को हाइब्रिड सुनवाई को भी अपनाना चाहिए।

    इसके बाद 15.08.2021 को कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित 40 अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ की एक असाधारण आम सभा की बैठक की मांग के लिए गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ को संबोधित करते हुए पत्र लिखा।

    इस पत्र में विभिन्न अन्य हाईकोर्ट द्वारा प्रदान की गई फिजिकल सुनवाई के अलावा वर्चुअल सुनवाई का विकल्प प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कहा गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने बिना किसी हाइब्रिड प्लेटफॉर्म की पेशकश के 17.08.2021 को फिजिकल रूप से काम करना शुरू कर दिया।

    हाइब्रिड या फिजिकल हियरिंग पर बहस ने बार एसोसिएशन मीटिंग मोड को भी प्रभावित किया। यह संकेत दिया गया कि असाधारण आम सभा की बैठक 23.08.2021 को गुजरात हाईकोर्ट परिसर के बार रूम में दोपहर 01:55 बजे होगी। इस बैठक में 127 वकीलों, जिनमें 6 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे, ने दिनांक 20.08.2021 को एक पत्र अध्यक्ष/मानद सचिव को संबोधित करते हुए अनुरोध किया कि गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की निर्धारित असाधारण आम बैठक वस्तुतः आयोजित की जाए न कि फिजिकल रूप से।

    कुछ वकीलों ने अध्यक्ष को भी एक पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया कि एसओपी के अनुसार, हाईकोर्ट के बार रूम में गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की आम बैठक की अनुमति नहीं हो सकती है। इस पत्र की एक प्रति उप रजिस्ट्रार और COVID-19 समन्वयक, गुजरात हाईकोर्ट को भी दी गई।

    फिजिकल सुनवाई के पक्ष में तर्क

    1. यह बहस का एहसास देता है कि कई वकील एक साथ अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही बहस के दौरान दस्तावेजों और निर्णयों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

    2. हाईकोर्ट लॉयर्स' की अवधारणा कमजोर होती जा रही है। ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जिला न्यायालय के वकीलों ने हाईकोर्ट में पेश होना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के वकीलों को मामलों की मुख्य फीडिंग मूल रूप से जिला न्यायालय के वकीलों से होती है, जो आर्थिक रूप से हाईकोर्ट के वकीलों का भरण-पोषण करते हैं। पहले से ही वकील महामारी के कारण मामलों की संख्या में कमी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और एक बार जिला न्यायालय के वकीलों ने वर्चुअल सुविधा का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो हाईकोर्ट के कई वकील बेरोजगार हो जाएंगे।

    3. वरिष्ठ वकील मामलों को घेर रहे हैं। वे अपने आरामदायक चैंबर्स रूम में हैं और कई कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कई अदालतों में पेश होते हैं जबकि कनिष्ठ वकील आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

    4. कई कनिष्ठ वकीलों के पास ऑनलाइन सुनवाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हासिल करने की कोई वित्तीय क्षमता नहीं है। आर्थिक रूप से संपन्न वकीलों के पास अदालत की बेहतर तरीके से सहायता करने के लिए कई तकनीकी प्रणालियां, टैबलेट, तकनीकी सहायता है।

    5. वर्चुअल सुनवाई में अक्सर होने वाली तकनीकी गड़बड़ियां और कनेक्टिविटी के मुद्दे, खासकर जब बड़ी संख्या में वकील लॉग इन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तर्क अप्रभावी हो जाते हैं और अदालत का बहुत समय बर्बाद हो जाता है।

    हाईब्रिड सुनवाई के पक्ष में तर्क

    1. अधिवक्ताओं, व्यक्तिगत रूप से पक्षकार, 65 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत क्लर्कों और सह-रुग्णता से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। चूंकि कोई हाईब्रिड प्रणाली नहीं है, इसलिए उन्हें प्रैक्टिस करने और अदालतों तक पहुंच के उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

    2. विशेष वर्चुअल सुनवाई की कोई मांग नहीं है। उनका अनुरोध 'हाइब्रिड मॉडल' सुनवाई तक ही सीमित है। इसमें हाईकोर्ट फिजिकल रूप से कार्य कर सकता है। जो कोई भी फिजिकल रूप से पेश होना चाहता है, वह हो सकता है, जबकि वर्चुअल विकल्प भी उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो COVID-19 से ग्रस्त हैं। ऐसे हाइब्रिड मॉडल में एक वकील फिजिकल रूप से पेश हो सकता है और दूसरा अपनी पसंद के अनुसार वस्तुतः एक साथ पेश हो सकता है।

    3. हाइब्रिड सुनवाई से न्याय तक पहुंच में सुधार होगा। साथ ही यह सस्ता और पारदर्शी बनेगा। चूंकि कोर्ट रूम एक्सचेंज का सीधा प्रसारण होता है, इसलिए वकील अपनी तैयारी और प्रदर्शन को लेकर सतर्क रहेंगे। यहां तक ​​कि न्यायाधीश भी अच्छे स्वभाव और मर्यादा का पालन करेंगे। साथ ही अनावश्यक टिप्पणियों से भी बचेंगे।

    4. वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार बनाने की मांग वाली हालिया याचिका से यह स्पष्ट हो गया कि हाइब्रिड और फिजिकल तरीकों के बीच बहस केवल गुजरात हाईकोर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार के बीच भी चर्चा का एक गर्म विषय बन गया है।

    लाइव लॉ ने विवाद पर उनका रुख जानने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा से बात की।

    उन्होंने अपने बयान में निम्नलिखित बाते कहीं-

    "COVID-19 महामारी के मामलों के काफी कम हो जाने के बाद गुजरात राज्य में लगभग फिजिकल सुनवाई का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। बहुत कम लोग कर्नाटक हाईकोर्ट, एनसीएलटी, बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर गुजरात हाईकोर्ट में एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 50 से अधिक नहीं होती है। मैंने अपने बार साथियों को समझ लिया और 70% फिजिकल ओपनिंग के पक्ष में हैं। वर्चुअल सुनवाई में तर्कों की प्रभावशीलता 50% तक कम हो जाती है। यही सामान्य भावना है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तीन तरीकों में से किसी एक पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिड फर्जी प्रणाली है। जब तक मैं बार का अध्यक्ष हूं, इस विश्वास के साथ कि बार ने बार के हितों की सेवा के लिए मुझ पर भरोसा किया है, बार के सभी सदस्यों ने यह राय दी है कि अध्यक्ष के रूप में मेरी राय अंतिम होनी चाहिए (मैंने अध्यक्ष के रूप में 19 सालों से बार के लिए संघर्ष किया है)।

    मैंने दुख और दर्द दोनों देखा है। आर्थिक मदद के लिए लोगों को अपनी कारें गिरवी रखनी पड़ी हैं। गुजरात बार एसोसिएशन एकमात्र बार एसोसिएशन है जिसने न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि सहायक कर्मचारियों को भी सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़ा फंड बनाया है।

    यह हाइब्रिड और वर्चुअल केवल धनी वर्ग के लिए है। इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुख्य न्यायाधीश को फिजिकल सुनवाई के लिए पूरी तरह से न्यायालय खोलने के लिए बधाई देता हूं। बिहार, राजस्थान और हरियाणा आदि में COVID-19 के मामले कम हुए हैं। फिर कोर्ट के दरवाजे क्यों बंद रहने चाहिए?

    अब केरल और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सब जगह कोरोना के मामलों में कमी आई है। ऐसे बहुत से वकील हैं, जो कोर्ट आने पर ही कमाते हैं। कुछ जमानत, फर्लो, पैरोल वगैरह के लिए आते हैं। यह बहुत मुश्किल होगा जब एक व्यक्ति अदालत में बहस करता है और दूसरा कार्यालय से बहस करता है। किसी एक पक्ष के लिए महत्वपूर्ण तर्कों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। यह फिजिकल श्रम हम सदियों से करते आ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना ने हम पर प्रहार किया। गुजरात में कोरोना के आंकड़े कम हो गए हैं। तीसरी लहर की आशंका रखने वाले लोग धनी वर्ग हैं, जो कोर्ट में आए बिना 1-1½ महीने तक जीवित रह सकते हैं। यह उन्हें 2000 अधिवक्ताओं के पेट पर लात मारने का लाइसेंस नहीं देता है।

    आम सभा की बैठक बुलाने की मांग के संबंध में ओझा ने कहा

    "हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना के बाद से हर मांग अध्यक्ष/सचिव को भेजी जाती है। हमेशा एक बैठक बुलाई जाती है। दुर्भाग्य से इसमें 22 वरिष्ठ सीधे मुख्य न्यायाधीश के पास गए जैसे कि बार मौजूद ही नहीं है। इससे पहले मैंने तीन बैठकें बुलाई थीं। फिजिकल सुनवाई के मामले पर चर्चा की लेकिन वे बैठकों में शामिल नहीं हुए। जब मैंने उन 22 वरिष्ठों से पूछताछ की, तो 14 ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन भेजा जा रहा है। इसके बाद 146 अधिवक्ताओं ने फिर से सीधे मुख्य न्यायाधीश के सामने एक अभ्यावेदन दिया। उन्होंने यह सब यह महसूस किए बिना किया कि गुजरात हाईकोर्ट में कोई भी मुझे नंबर गेम में नहीं हरा सकता है। इसने मुझे सचमुच परेशान किया, लेकिन अगर मैं प्रतिक्रिया करता, तो मुझे फिजिकल अटैक्ट का खतरा होता।

    जब मुख्य न्यायाधीश ने उनसे कहा कि वह बार एसोसिएशन के माध्यम से आने तक उनके अनुरोधों पर विचार नहीं करेंगे। इसके बाद 40 अधिवक्ताओं ने मुझसे एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया। मैंने 23.08.2021 को एक सप्ताह का नोटिस देकर बार रूम में एक फिजिकल मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास एक बड़ा बार रूम है। लेकिन मुझे बैठक से एक दिन पहले एक पत्र मिला। इस पत्र में कहा गया कि फिजिकल बैठक से COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन होगा। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त COVID-19 समन्वयक को एक पत्र भी भेजा। इस पत्र में कहा गया कि इसे मुख्य न्यायाधीश के सामने रखना होगा। इस प्रकार मुझे बैठक स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    अब जब तक मुख्य न्यायाधीश यह नहीं बता देते कि वह अनुमति देंगे या नहीं, मैं बैठक नहीं बुला सकता। हमारे पास हाईकोर्ट में विशाल लॉन हैं, जहां लोग COVID-19 मानदंडों का पालन करते हुए इकट्ठा हो सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की स्थिति में मैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से लॉन के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है, तीनों तरीके मेरे लिए सुविधाजनक हैं। लेकिन अध्यक्ष के तौर पर मुझे बार के हित में काम करना होगा। वर्चुअल और हाइब्रिड मोड केवल धनी वर्ग के लिए हैं।"

    इसके बाद लाइव लॉ ने धवल सी. दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुजरात हाईकोर्ट से बात की।

    उन्होंने कुछ इस प्रकार जवाब दिया,

    "वर्चुअल हियरिंग, जिसे COVID-19 की आवश्यकता महसूस हुई, एक स्थायी मान्यता के योग्य है। जब इसे सिस्टम के रूप में पेश किया गया, तो मुझे इसकी प्रभावशीलता के बारे में मेरी आपत्ति थी। हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया तो यह महसूस किया गया कि यह फिजिकल सुनवाई की तरह ही प्रभावी है। मेरी राय में वर्चुअल सुनवाई को स्थायी आधार पर मान्यता देने का सबसे अच्छा तरीका करना है। वर्चुअल सुनवाई के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या इसकी प्रभावशीलता की गवाही देती है। प्रत्येक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के साथ चलना होगा और इसमें कानूनी क्षेत्र भी शामिल है। प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के साथ चलने से ही हमारी प्रणाली को एक कुशल भविष्य को अपनाने में मदद मिलेगी। कम से कम कुछ समय के लिए जब आत्मविश्वास के साथ COVID-19 की तीसरी लहर के आसन्न खतरे को खारिज करना संभव नहीं है, सुनवाई के लिए हाइब्रिड मोड ही समय की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस पर चार्ल्स डार्विन को उद्धृत करना उपयुक्त है - "यह जीवित रहने वाली प्रजातियों में सबसे मजबूत नहीं है, न ही सबसे बुद्धिमान, बल्कि इसे बदलने वाले सबसे अधिक उत्तरदायी हैं।"

    Next Story