सीआरपीसी धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने का कोई आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

23 Aug 2022 7:17 AM GMT

  • सीआरपीसी धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने का कोई आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत वकील को बदलना गवाह को वापस बुलाने का कोई आधार नहीं।

    जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने रणधीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि न्यायालय के पास असीमित शक्तियां हैं, जिन्हें न्याय को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें समन और जांच या व्यक्ति को वापस बुलाना और फिर से जांच करना शामिल है। लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए उसका साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है।

    अदालत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत में जेएमआईसी, अमृतसर द्वारा पारित आदेश रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त आदेश के तहत याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    वर्तमान मामले के तथ्य यह है कि प्रतिवादी-एचडीएफसी बैंक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जो मेसर्स ईएमएम ईएमएम कंस्ट्रक्शन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं, इस आरोप के साथ कि याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के लिए पोस्ट-डेटेड चेक जारी किया गया था। हालांकि, धन की कमी के कारण फर्म को बदनाम किया गया।

    पक्षकारों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा देरी की रणनीति है।

    वर्तमान मामले में आवेदन और उस पर दाखिल उत्तर का अवलोकन स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि वर्तमान आवेदन को स्थानांतरित करना याचिकाकर्ता/अभियुक्त की ओर से देरी की रणनीति है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत 2016 से लंबित है और अब तक इसका फैसला नहीं किया गया। जवाब के मुताबिक, याचिकाकर्ता-आरोपी ने लगभग हर अंतरिम आदेश को चुनौती दी। कार्यवाही के दौरान कई आवेदन दायर किए गए। इनमें से सभी ने ट्रायल के समापन में देरी की है।

    वर्तमान आवेदन के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को वापस बुलाने और फिर से जिरह करने की मांग वकील के परिवर्तन के कारण की गई, जो गवाह को वापस बुलाने का कोई आधार नहीं है।

    वहीं वैध वकील द्वारा शिकायत दर्ज नहीं किए जाने के संबंध में अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायत बैंक द्वारा दायर की गई है। बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायिक व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। अदालत की अनुमति से और वर्तमान मामले में वकील राजिंदर प्रसाद को अदालत ने बैंक का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई।

    एक बार जब अदालत ने पहले ही पिछले वकील के स्थान पर वकील राजिंदर प्रसाद के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की अनुमति दी थी तो वैध वकील द्वारा शिकायत दर्ज नहीं किए जाने का सवाल और उस प्रश्न को गवाह के सामने फिर से रखने की आवश्यकता थी।

    अदालत ने अंत में निष्कर्ष निकाला कि कार्यवाही में और देरी करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया लगता है।

    तदनुसार, अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य न पाते हुए खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: राजिंदर त्रेहन बनाम मेसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

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