वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने "न्यायिक अनुग्रह और उदारता दिखाते हुए अवमानना नोटिस जारी करने से परहेज किया

LiveLaw News Network

9 Jan 2021 6:15 AM GMT

  • वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायिक अनुग्रह और उदारता दिखाते हुए अवमानना नोटिस जारी करने से परहेज किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कर्णिक की खंडपीठ ने मालेगांव ब्लास्ट मामले से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कठिनाई का सामना क्योंकि याचिकाकर्ता ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान अभद्र और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

    अदालत डॉ. सरिता किशोर पारिख और ग्लेन पॉल फर्नांडीज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (एपीपी) जेपी याग्निक ने बेंच के सामने पेश किया कि जांच और पूछताछ का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने लाने की जरूरत है।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि फिजिकल सुनवाई मेंं भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि

    जांच चल रही है और इसके रिकॉर्ड कई पृष्ठों में हैंं इसलिए उन्हें ईमेल से नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं ने उनकी जानकारी या सहमति के बिना मामलों की वर्चुअल सुनवाई के लिए अनुरोध किया था।

    यह इस मौके पर याचिकाकर्ता नंबर 2, ग्लेन पॉल फर्नांडीज ने कार्यवाही को बाधित किया और अदालत को संबोधित करते हुए अभद्र और अपमानजनक भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया।

    उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने "उन्हें नष्ट कर दिया" और दो याचिकाकर्ता "बिना किसी सुनवाई के लिए अदालत में आने के लिए तैयार नहीं थे।" इसके अलावा, उन्होंने टिप्पणी की कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई नहीं की गई, तो वह "मीडिया के माध्यम से कारण का पता लगाएगा।

    लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह फर्नांडीज के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही का अनुकरण करे, पीठ ने "न्यायिक अनुग्रह और उदारता दिखाते हुए अवमानना नोटिस जारी करने से परहेज किया।

    फिर भी न्यायाधीशों ने देखा कि वस्तुतः दो कारणों से सुनवाई को आगे बढ़ाना "असंभव" होगा:

    "सबसे पहले, अगर याचिकाकर्ता नंबर 2 को बहस करने की अनुमति दी जाती है, तो वह अश्लील और अपमानजनक भाषा में अपने तर्क जारी रखेगा और दूसरा, जैसा कि एपीपी द्वारा सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जांच के कागजात, जो अभी चल रही हैं, इसलिए ई-मेल द्वारा इसे भेजना सही नहीं होगा। "

    कोर्ट ने इस मामले को 29 जनवरी, 2021 को फिजिकल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

    केस का शीर्षक: डॉ. सरिता पारिख और अन्य बनाम पुलिस आयुक्त, ठाणे और अन्य

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