अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ विधेय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चला है तो भी उस पर PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

20 Oct 2022 8:57 AM IST

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रवर्तन निदेशालय को किसी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए केवल इसलिए मुकदमा चलाने से नहीं रोकता है, कि ऐसे व्यक्ति पर विधेय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया था।

    ज‌स्टिस पीएन प्रकाश और ज‌स्टिस टीका रमन की पीठ ने इस दलील में बल पाया कि एक व्यक्ति मूल आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है, जिससे "अपराध की आय" पैदा हुई थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति बाद में मुख्य आरोपी को अपराध की आय की लॉन्ड्रिंग में मदद कर सकता है।

    अदालत दागी धन का उपयोग करके संपत्ति की खरीद के लिए स्वेच्छा से अपना नाम उधार देने के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर क्वैश‌िंग पिटिशन पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि भ्रष्टाचार की एफआईआर में सीबीआई द्वारा उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था, लेकिन ईडी ने उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

    यह आरोप लगाया गया था कि पुरुषों के एक समूह ने मेसर्स ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड (जीटीएफएल) को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश की और मैनेजर की मदद से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कंपनी से 15 करोड़ रुपये का लोन प्राप्त किया। इस ठगी के पैसे का इस्तेमाल कर याचिकाकर्ता समेत विभिन्न लोगों के नाम 166 एकड़ जमीन खरीदी गई। बाद में इस जमीन को असली खरीददारों को बेच दिया गया।

    जब जीटीएफएल को एसबीआई में मिला दिया गया था, तब धोखाधड़ी वाले लेनदेन का डिटेल देखा गया था। एसबीआई द्वारा दी गई एक शिकायत पर, सीबीआई ने धारा 120-बी सहप‌ठित 420, 467 और 471 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता इन कार्यवाही में आरोपी नहीं था। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय ने भी पीएमएल अधिनियम की धारा 3 सहप‌ठित 4 के तहत अपराध के लिए एक मामला दर्ज किया जिसमें याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

    विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि वह सीबीआई की कार्यवाही में आरोपी नहीं थे, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनका अभियोजन अवैध था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि जब किसी व्यक्ति को विधेय अपराध में बरी कर दिया गया था, तो पीएमएलए के तहत उसके अभियोजन को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

    हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उपरोक्त अवलोकन तब किया गया था जब व्यक्ति को विधेय अपराध में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। यह लाभ उस व्यक्ति पर लागू नहीं था जिसे विधेय अपराध में आरोपी नहीं बनाया गया था।

    वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुसूचित अपराध के कमीशन और अपराध की आय उत्पन्न होने के बाद भी, अलग-अलग व्यक्ति मुख्य अभियुक्त के रूप में या तो उकसाने वाले या साजिशकर्ता के रूप में शामिल हो सकते हैं ताकि वह अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में मदद करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कर सके। ऐसे व्यक्ति मूल आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप "अपराध की आय" उत्पन्न हुई थी, और इस प्रकार विधेय अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन साथ ही पीएमएलए के तहत उनके अभियोजन को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि पीएमएलए के तहत अपराध एक अकेला अपराध है और यह विधेय अपराध से अलग है।

    अदालत ने इस प्रकार नोट किया कि विजय मदनलाल चौधरी की टिप्पणियों को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता विधेय अपराध में आरोपी नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    हम विजय मदनलाल के मामले [सुप्रा] के अनुच्छेद 467 (डी) के दायरे को नहीं बढ़ा सकते हैं और तर्क के नाम पर उन बातों को नहीं पढ़ सकते हैं जो नहीं कही गई हैं। कानून हमेशा तर्क नहीं होता। अदालत ने कहा।

    इस प्रकार इसने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसी भी गुण से रहित है।

    केस टाइटल: पी राजेंद्रन बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

    केस नंबर: Criminal Original Petition No.19880 of 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 435

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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