राज्य प्राधिकरण कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से संपत्ति के कब्जे से किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं कर सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
Brij Nandan
13 Jan 2022 3:46 PM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति पर कब्जा होता है और वह आनंद लेता है, तो उसे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति एम. सत्य नारायण मूर्ति ने कहा,
"जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति पर कब्जा होता है और वह आनंद लेता है, तो उसे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को संपत्ति से बेदखल न करें, सिवाय कानून की उचित प्रक्रिया के।"
राज्य प्राधिकरण के खिलाफ परमादेश की रिट की मांग करते हुए बिना पूर्व सूचना जारी किए याचिकाकर्ता के घर को ध्वस्त करने से रोकने के लिए एक रिट याचिका का निपटान करते हुए अवलोकन किया गया।
याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 300A व्यक्तियों के कानूनी अधिकार से संबंधित है कि वे कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित न हों। अनुच्छेद 19(1)(g) किसी भी पेशे का अभ्यास करने, व्यापार या व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार से संबंधित है।
न्यायालय ने पाया कि टैक्स रसीद और बिजली बिल की प्रतियां प्रथम दृष्टया यह स्थापित करती हैं कि याचिकाकर्ता के पास विषय भूमि है। इस प्रकार, यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता के पास संपत्ति का कब्जा और आनंद है।
कोर्ट ने एलआर द्वारा रामेगौड़ा (मृत) बनाम एल.आर.एस. द्वारा वी. एम. वरदप्पा नायडू (मृत) 2004 (1) एससीसी 769 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भरोसा किया।
कोर्ट ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया के अलावा संपत्ति से बेदखल न किया जाए।
इस तरह कोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा किया।
केस का शीर्षक: शेख गौस पीर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
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