इस 'ज्ञान' के साथ कि दुर्घटना मृत्यु का कारण बनेगी, तेज गति से वाहन चला रहे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (II) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

16 Dec 2022 6:57 AM GMT

  • इस ज्ञान के साथ कि दुर्घटना मृत्यु का कारण बनेगी, तेज गति से वाहन चला रहे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (II) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

    Calcutta High Court 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मोटर दुर्घटना मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 भाग II के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामला अभी भी जांच के स्तर पर है और यह संभावना है कि याचिकाकर्ता को "जानकारी" थी कि उसकी लापरवाह ड्राइविंग एक घातक दुर्घटना का कारण बनेगी।

    जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा कि प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट से यह पाया गया कि याचिकाकर्ता यह जानते हुए भी अत्यधिक तेज गति से वाहन चला रहा था कि इस तरह की लापरवाह ड्राइविंग से किसी भी राहगीर, खुद और उसके साथी यात्रियों की मौत हो सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए जांच के इस चरण में, मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 भाग- II के तहत मामला दर्ज करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। तदनुसार किसी भी सामग्री से रहित होने के कारण मौजूदा आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।"

    न्यायालय एक ऐसे मामले पर निर्णय दे रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित रूप से बहुत तेज गति से और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने, जो की कार दुर्घटना का कारण बननी थी, की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके सह-यात्रियों में से एक की मौत हो गई थी। मृतक के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 279/304 भाग- II / 308/427 के तहत मामला दर्ज किया था।

    नतीजतन, याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए अदालत का रुख किया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शेखर कुमार बसु ने आग्रह किया कि आईपीसी की धारा 304ए के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज करने से पहले उसी दुर्घटना पर एक जीडी एंट्री दर्ज की गई थी और एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जांच की थी।

    सीनियर एडवोकेट ने अदालत को इस जांच रिपोर्ट पर विचार करने के का आग्रह किया और प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री कभी भी याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर किए गए कार्य का मामला नहीं बनाती है, यहां तक कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कि उसने वह जानकारी के साथ मौत का कारण बना कि उसके कृत्यों के कारण किसी की मौत हो सकती है।

    उन्होंने तर्क दिया कि यह वास्तव में शिकायतकर्ता की बेटी की मृत्यु के कारण तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला है और इसे धारा 304ए के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। उन्होंने पंजाब राज्य बनाम बलविंदर सिंह व अन्य [2012 (2) एससीसी 182] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

    यह आगे तर्क दिया गया कि अभियुक्तों को धारा 304 भाग- II के तहत जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इस प्रकार मामले का पंजीकरण कानून में खराब है और जहां तक ​​यह धारा 304 भाग- II से संबंधित है, जांच की कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि धारा 304 को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि यह दो भागों में है। पहला भाग वहां लागू होता है जहां अभियुक्त पीड़ित को ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से मौत का कारण बनता है जिससे मौत होने की संभावना है। दूसरी ओर भाग II तब लागू होता है, जब मृत्यु इस ज्ञान के तहत एक कार्य करने के कारण होती है कि इससे कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन बिना किसी इरादे के मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट के कारण मृत्यु होने की संभावना है।

    एकल न्यायाधीश ने इस अपराध में इरादे या ज्ञान के महत्व के बारे में संहिता निर्माताओं के अवलोकन पर भी विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि धारा 304 भाग- II को लागू करने से पहले, यह साबित किया जाना चाहिए कि अपराधी को यह ज्ञान था कि शारीरिक चोट मृत्यु होने की संभावना थी।

    हालांकि, धारा 304A को आईपीसी (संशोधन) अधिनियम द्वारा डाला गया था और यह उतावलेपन या लापरवाही से हुई मानव हत्या से संबंधित है और सीधे तौर पर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण हैं।

    इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 304 और धारा 304ए के बीच अंतर है। धारा 304ए में ऐसे मामले को शामिल किया गया है जहां मौत जल्दबाजी या लापरवाही से हुई है, जो धारा 299 के अर्थ में गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती है या धारा 300 के तहत हत्या की श्रेणी में आने वाली गैर इरादतन हत्या है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि कार चलाते समय उसे पता था कि यह दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनेगा।

    इसके विपरीत, वास्तविक शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि जांच उस चरण तक नहीं पहुंची है जहां यह पता लगाया जा सके कि क्या याचिकाकर्ता को यह ज्ञान था कि उसके ड्राइविंग से दुर्घटना होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप एक साथी यात्री की मृत्यु हो जाएगी।

    जज ने याद दिलाया कि अपराधी के ज्ञान का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है और यह केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। उन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों में विवेकपूर्ण व्यक्ति के परीक्षण को लागू करते हुए यह पाया गया कि "एक विवेकशील व्यक्ति बहुत तेज गति से और खतरनाक तरीके से वाहन नहीं चलाएगा जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है कि घातक दुर्घटना होना तय है अगर एक कार बहुत तेज गति से और खतरनाक तरीके से चलायी जाती है।"

    ऐसे में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया।

    केस का शीर्षक: अर्नव चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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