आईपीसी की धारा 354सी के तहत 'अपराधी' ने पीड़िता के यौन साथी को सहमति से बनाए गए रिश्ते से बाहर रखा: तेलंगाना हाईकोर्ट

Shahadat

27 Oct 2023 6:15 AM GMT

  • आईपीसी की धारा 354सी के तहत अपराधी ने पीड़िता के यौन साथी को सहमति से बनाए गए रिश्ते से बाहर रखा: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354-सी के तहत उल्लिखित 'कोई भी पुरुष' 'अपराधी' या 'अपराधी के इशारे पर व्यक्ति' में वह व्यक्ति शामिल नहीं है, जिसके साथ महिला सहमति से यौन संबंध बना रही है।

    जस्टिस के सुरेंदर ने कहा कि सेशन जज के निष्कर्षों के अनुसार वीडियो किसी तीसरे पक्ष को शेयर नहीं किया गया, इस प्रकार आईपीसी की धारा 354-सी के तहत अन्य मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा।

    कोर्ट ने कहा,

    “आईपीसी की धारा 354-सी को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर धारा में उल्लिखित व्यक्तियों की तीन श्रेणियां 'कोई भी आदमी', 'अपराधी' या 'अपराधी के आदेश पर कोई अन्य व्यक्ति' का मतलब वह व्यक्ति नहीं होगा, जिसके साथ महिलाएं यौन क्रिया में संलग्न होती हैं। आईपीसी की धारा 354-सी के शब्द 'जहां उसे आम तौर पर नजर न रखे जाने की उम्मीद होती है' उस व्यक्ति को बाहर कर देगी, जो यौन कृत्य में संलग्न है। 'अपराधी' या 'अपराधी के आदेश पर कोई अन्य व्यक्ति' वह व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसके साथ महिला अपनी सहमति से यौन क्रिया में संलग्न है।

    अदालत सेशन कोर्ट के आदेशों के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी को आईपीसी की धारा 354-सी के तहत दोषी ठहराया गया और धारा 376 (1) और 506 के तहत बरी कर दिया गया।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीड़िता का आरोपी के साथ विवाहेतर संबंध था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मालिक है। पीड़िता अपने पति को आरोपी से उसके स्टूडियो में मिलने के लिए नींद की गोलियां दी थी। आरोपी शुरुआत में पीड़िता की सहमति से संभोग करते समय उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। बाद में जब पीड़िता ने रिकॉर्डिंग से इनकार कर दिया, तब भी आरोपी ने उसे रिकॉर्ड किया।

    करीब 8 महीने बाद पीड़िता का मन बदल गया और उसने आरोपी के साथ विवाहेतर संबंध खत्म करना चाहा। हालांकि, आरोपी नहीं माना और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह पीड़िता के वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देगा।

    इस प्रकार पीड़िता ने अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की, जिससे आरोप पत्र तैयार हुआ। उक्त आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 354-सी, 376 और 506 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 के तहत अपराध शामिल की गई। हालांकि, सेशन जज ने निर्धारित किया कि केवल आईपीसी की धारा 354-सी के तहत अपराध स्थापित किया गया और अपीलकर्ता को अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया।

    सेशन जज के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच विवाहेतर यौन संबंध है। वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित नहीं किया गया। हालांकि पीड़िता ने शुरू में यौन कृत्यों के दौरान फिल्माए जाने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने रिकॉर्ड करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 354-सी के तहत अपराध हुआ।

    जस्टिस सुरेंद्र ने आईपीसी की धारा 354-सी के तहत आरोपी की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा:

    “जैसा कि सेशन जज ने पाया कि पीड़िता पीडब्ल्यू 1 का विवाहेतर संबंध है और उसने अपीलकर्ता के साथ कुछ समय के लिए संभोग के लिए सहमति दी थी और फिल्मांकन तब किया गया जब वह स्वेच्छा से संभोग कर रही थी। उक्त परिस्थितियों में अपीलकर्ता को ताक-झांक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।''

    जस्टिस के सुरेंद्र ने स्पष्ट किया कि भले ही रिकॉर्डिंग सहमति से ली गई हो, प्रसारित की गई हो तो प्रसार का कार्य आईपीसी की धारा 354-सी के तहत अपराध को आकर्षित करेगा। हालांकि, वर्तमान मामले में रिकॉर्डिंग कभी साझा नहीं की गई।

    “यदि पीड़ित छवियों या किसी कृत्य को खींचने के लिए सहमति देता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को फैलाने या जारी करने (प्रसार) के लिए सहमति नहीं देता है और यदि ऐसी छवि या कृत्य प्रसारित किए जाते हैं, तो ऐसे प्रसार को अपराध माना जाएगा। वर्तमान मामले में, विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष के अनुसार भी, वीडियो रिकॉर्डिंग कभी भी किसी को साझा या भेजी नहीं गई थी। स्पष्टीकरण 2 के आधार पर भी, कोई अपराध नहीं बनता है।”

    यह पाया गया कि आईपीसी की धारा 354-सी के तहत अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्वों में से कोई भी अपीलकर्ता द्वारा पूरा नहीं किया गया।

    परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय पलट दिया गया। इसके अतिरिक्त, जो अपीलकर्ता जमानत पर था, उसके जमानत बांड रद्द कर दिए गए।

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