वकीलों को लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति के संबंध में गुरुवार तक अंतिम निर्णय होने की संभावना: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया
LiveLaw News Network
2 Aug 2021 4:45 PM IST
मुंबई महानगर क्षेत्र के वकीलों को लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार तक का समय मांगा।
राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ को सूचित किया कि रेलवे अधिकारियों ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक की और शनिवार को एक अस्थायी प्रक्रिया का फैसला किया गया।
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने बैठक के दौरान, रेलवे अधिकारियों ने स्थानीय ट्रेनों में वकीलों को यात्रा करने की अनुमति देने से पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के एक पत्र पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि एसडीएमए इस तरह का पत्र जारी करने से हिचक रहा है।
कुंभकोनी ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी हैं। वह मुख्यमंत्री से गुरुवार तक सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ वापस आएंगे।
उन्होंने कहा,
"हमने एक बैठक की है। मैं वहां था। बैठक में एएसजी, रेलवे अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। हमने एक प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से फैसला किया है। पहले, वकीलों से संबंधित बार एसोसिएशन या बार काउंसिल से संपर्क करेंगे और अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। फिर अधिकारी प्रमाणित करेंगे कि वे COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रा करने के लिए फिट हैं। तदनुसार, पास जारी किए जाएंगे।"
एसडीएमए की अनिच्छा के संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,
"यदि आप तुलना करें, तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच की स्थिति बहुत अलग है। इस अर्थ में हमें अभी वैक्सीन लगाया गया है। यह अधिकारियों के दिमाग में होना चाहिए ... अन्यथा, वैक्सीन का क्या लाभ है? वैक्सीन लेने के बाद लोगों को घर पर नहीं बैठना चाहिए; उन्हें काम करना चाहिए और अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए। अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया है ... वकीलों को अदालत में आना होगा। काम करो। न केवल वकीलों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी।"
बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने कहा कि मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा करने का इरादा रखने वाले वकीलों की अधिकतम संख्या 1000, 3000-4000 होगी, जो पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र के आंकड़े हैं।
न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने पूछा कि क्या प्रतिबंधों में और ढील देने और पूरी आबादी को वैक्सीनेशन के बाद उन्हें ट्रेन यात्रा की अनुमति देने की कोई योजना है, क्योंकि अनिश्चितता हर किसी को प्रभावित कर रही है।
उन्होंने कहा,
"एडवोकेट जनरल, क्या सभी हितधारकों के साथ मिलकर कोई व्यापक योजना है... पूरी आबादी को वैक्सीन लगाया गया है। ऐसी योजना पर काम करना अनिवार्य है, क्योंकि अन्यथा, यह निलंबित और अनिश्चितता स्थिति सभी को प्रभावित कर रही है। और ऐसे में बहुत हद तक वित्त और सड़क यात्रा पर खतरों के साथ दहिसर से एकतरफा तीन घंटे की यात्रा कर रहे है। सड़क से यात्रा करने वाली आबादी ट्रेन से यात्रा क्यों नहीं कर सकती?"
कुंभकोनी ने कहा कि अभी तक कोई योजना नहीं है, लेकिन राज्य अभी उस दिशा में काम कर रहा है।
केस टाइटल: बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र