'लोगों को जागरूक किया जाए कि महामारी दिन और दिन बढ़ रही है', तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य‍ सरकार को COVID 19 के आंकड़ों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

11 Jun 2020 6:57 PM IST

  • लोगों को जागरूक किया जाए कि महामारी दिन और दिन बढ़ रही है, तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य‍ सरकार को COVID 19 के आंकड़ों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि COVID19 के महत्वपूर्ण आंकड़े न केवल इंटरनेट पर प्रकाशित किए जाएं, बल्कि इन्हें सभी समाचार पत्रों के पहले पन्नों पर भी प्रकाशित किया जाए।

    मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, "इसके लिए, यह जरूरी है कि लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उन्हें महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है।"

    खंडपीठ के अनुसार अखबारों के मुख पृष्ठ पर निम्नलिखित डेटा प्रकाशित करने की आवश्यकता है-

    (i) परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या, प्र‌तिक्षित रिपोर्ट, सकारात्मक मामलों की संख्या, सक्रिय मामलों की संख्या, ठीक होने की संख्या, मौतों की संख्या।

    (ii) घर और संस्थागत क्वारंटाइन व्यक्तियों की संख्या।

    (iii) रोगजनक व्यक्तियों और स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों की संख्या।

    (iv) जिला के अनुसार सकारात्मक मामलों का कालक्रम और वर्तमान स्थिति।

    (v) मामलों का जिलावार वितरण।

    (vi) यात्रियों का विवरण (प्रवासियों सहित, रेलवे और हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले व्यक्ति)

    (vii) संख्या और क्षेत्र, जहां हॉटस्पॉट स्थित हैं,

    (viii) आयु और लिंग अनुसार वितरण।

    (ix) मृत्यु के बीच सह-रुग्णता की स्थिति।

    (x) प्रत्येक क्षेत्र / जिले / शहर / क्षेत्र / मंडल में कंटेनमेंट जोन।

    (xi) स्वैच्छिक परीक्षण के लिए उपलब्‍ध केंद्रों/अस्पतालों (सरकारी और निजी) की सूची।

    बेंच ने तेलंगाना सरकार के लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से प्रस्तुति का रिकॉर्ड किया, जिसमें कहा गया था कि इन सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को न केवल एकत्र किया जाता है, बल्कि साप्ताहिक आधार पर विश्लेषण भी किया जाता है। इसलिए, यह डेटा राज्य सरकार के पास आसानी से उपलब्ध है और राज्य के लिए दैनिक आधार पर उक्त डेटा को प्रकाशित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलील पर ध्यान दिया कि मार्च, 2020 के मध्य में, जब COVID-19 राज्य में फैलने लगा था, राज्य सरकार दैनिक आधार पर मीडिया बुलेटिन जारी कर रही थी, जिसमें होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की जानकारी, कुल नमूनों का परीक्षण, COVID-19 के सकारात्मक नमूने, सकारात्मक मामलों के कुल संपर्क, क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए व्यक्तियों की संख्या का विस्तृत विवरण होता था।

    हालांकि COVID-19 मामलों के लगातार बढ़ने के बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी अब प्रकाशित नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि केरल सरकार टेस्ट किए गए व्यक्तियों की संख्या, होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या, परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों की संख्या, प्राथमिकता समूहों के परीक्षण की संख्या, यानी स्वास्थ्य कर्मियों , हाई सोशल एक्सपोजर वाले व्यक्ति, श्रमिक, रोगियों की आयु और लिंग की जानकारी देती है। उक्त महत्वपूर्ण जानकारी तेलंगाना सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक संबंधित डेटा एकत्र नहीं किया जाता है और प्रचारित किया जाता है, तब तक आबादी के जर‌िए फैल रही बीमारी की सीमा अज्ञात रहेगी। इसके अलावा, चूंकि प्रासंगिक डेटा प्रचारित नहीं किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों की राय होगी कि महामारी अब एक गंभीर बीमारी नहीं रही, और यह कि वे बाहर काम करने के लिए सुरक्षित हैं, और वे सुरक्षा उपायों की अनदेखी कर सकते हैं।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पिछले दो हफ्तों के भीतर, COVID-19 रोगियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन, चूंकि सरकार न तो बड़े स्तर पर परीक्षण कर रही है, और न ही प्रासंगिक डेटा का खुलासा कर रही है, जिससे रोगियों की सही संख्या का पता लगाया जा सके, इसलिए हो सकता है कि सामने आ रही संख्या, वास्तविक रोगियों की संख्या बहुत कम हो।

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