"ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आंखों की रोशनी शहर के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

Shahadat

2 Jun 2022 2:35 PM IST

  • ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आंखों की रोशनी शहर के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में अप्रैल, 2004 में काधिले की हत्या के लिए तीन हत्या के दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि एफआईआर दर्ज करने में केवल देरी सभी मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती।

    जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि न्यायालय भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र मानता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की दृष्टि क्षमता शहर के लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है।

    अदालत ने कहा,

    "ज्ञात व्यक्तियों की पहचान बीच रात में आवाज, सिल्हूट, छाया और चाल से भी संभव है।"

    अदालत ने दोषियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि घटना के स्थान पर कोई प्रकाश नहीं था इसलिए, वर्तमान मामले में हमलावरों की पहचान की कोई संभावना नहीं है।

    अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी के मामले में अदालत को देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगना था और बयान की सत्यता की जांच करनी थी। यदि वह संतुष्ट है तो अभियोजन का मामला अकेले इस आधार पर कमजोर नहीं होता।

    संक्षेप में मामला

    अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/लखीमपुर खीरी के आदेश और फैसले के खिलाफ हत्या के दोषियों [सरराफत, नूर मोहम्मद और अजय] द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। इसमें उन्हें काधिले की तलवार से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

    इस मामले में एफआईआर 19 अप्रैल, 2004 को सुबह 10:00 बजे शिकायतकर्ता (ब्रह्मदीन/मृतक का पुत्र/पीडब्ल्यू1) के कहने पर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 18-19 अप्रैल 2004 की मध्यरात्रि में तड़के करीब 02:00 बजे दोषी/अपीलकर्ता उसके घर के सामने आए और उसके घर के सामने लगे हैंडपंप लगाकर पानी पीने लगे, जिस पर उसके पिता (मृतक कधिले) ने आपत्ति जताई।

    तत्पश्चात, तीनों व्यक्तियों (दोषी/अपीलकर्ता) ने मृतक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जब उसने इसका विरोध किया तो तीनों व्यक्ति (दोषी/अपीलकर्ता) मृतक को सड़क की ओर ले आए।

    यह देखकर मृतक का बेटा (पी.डब्ल्यू.1/मुखबिर) और उसकी बहन मैना देवी (पी.डब्ल्यू. 2) अपने पिता (मृतक कधिले) को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तीनों व्यक्तियों (दोषियों/अपीलकर्ताओं) ने उसके पिता की हत्या कर दी।

    ट्रायल कोर्ट ने तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504, 506 (2) और एस.सी./एस.टी. की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध से बरी कर दिया। हालांकि, अधिनियम ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    अदालत ने आरोपी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया कि एफआईआर दर्ज करने में आठ घंटे की अस्पष्टीकृत देरी हुई थी। अदालत ने पाया कि घटना की जगह और पुलिस स्टेशन (जहां एफआईआर दर्ज की गई थी) के बीच की दूरी 13 किलोमीटर थी और अभियोजन पक्ष द्वारा देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

    इस मामले में गवाहों के इच्छुक गवाह होने के संबंध में दूसरी आपत्ति उठाई गई। हालांकि, अदालत ने जोर देकर कहा कि केवल यह तथ्य कि मृतक के रिश्तेदार ही एकमात्र गवाह हैं, उनकी ठोस गवाही को झुठलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "तीन चश्मदीद गवाहों यानी पी.डब्ल्यू.1 (मृतक का बेटा), पी.डब्ल्यू.2 (मृतक की बेटी) और पी.डब्ल्यू.3 की उपस्थिति को बदनाम करने का कोई आधार नहीं है। फिर उनकी उपस्थिति पर संदेह करने के लिए जिरह के दौरान भी कुछ नहीं मिला है। मृतक को लगी चोटों की प्रकृति चश्मदीदों द्वारा प्रस्तुत खाते के अनुरूप है।"

    इसके अलावा, मामले में स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करने के संबंध में अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की, जरूरी नहीं कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।

    इस संबंध में कहा,

    "अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन पक्ष विशेष रूप से पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया। वे भरोसेमंद और विश्वसनीय पाए जाते हैं। इसकरे अलावा स्वतंत्र गवाहों की गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।"

    अब, अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि शिकायतकर्ता पी.डब्ल्यू.1 द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में प्रकाश के स्रोत की उपलब्धता का उल्लेख नहीं किया गया, न्यायालय ने कहा:

    "... लिखित रिपोर्ट में शिकायतकर्ता पी.डब्ल्यू.1 द्वारा 'डिब्बी' (मिट्टी के तेल का दीपक) और मशाल की उपलब्धता का उल्लेख न करना अभियोजन के लिए घातक नहीं है ... अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना के समय किसी भी तरह से मौके पर प्रकाश के स्रोत की ओर इशारा किया... अन्यथा भी प्रकाश का कोई स्रोत नहीं हो सकता है। इस तथ्य को देखते हुए शायद ही प्रासंगिक माना जाता है कि पक्ष पहले से एक-दूसरे को जानते थे। इसमें आपराधिक न्यायशास्त्र विकसित हुआ। देश यह मानता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की दृष्टि क्षमता शहर के लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है। ज्ञात व्यक्तियों के बीच रात में पहचान को आवाज, सिल्हूट, छाया और चाल से भी संभव माना जाता है। इसलिए, यह न्यायालय दोषियों/अपीलकर्ताओं के निवेदन में इतना सार नहीं पाया जाता है कि रात में उन्हें संदेह का लाभ देने के लिए पहचान संभव नहीं थी।"

    इसे देखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने दोषियों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया और मृतक कधिले की हत्या के लिए उनकी सजा पूरी तरह से उचित है।

    केस टाइटल - सराफत और एक अन्य बनाम यू.पी. राज्य और कनेक्टेड अपील

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 272

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