लोगों को यह जानने का अधिकार है कि समीर वानखेड़े को नौकरी कैसे मिली: बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने कहा

LiveLaw News Network

16 Dec 2021 3:06 PM IST

  • लोगों को यह जानने का अधिकार है कि समीर वानखेड़े को नौकरी कैसे मिली: बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक ने कहा कि लोगों को उस "अवैध तरीके" को जानने का अधिकार है जिससे एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने मुस्लिम होने के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग के तहत अपनी नौकरी हासिल की और एक सरकारी अधिकारी के रूप में उनके द्वारा "अवैध कार्रवाई" की गईं।

    मलिक ने एजेंसी द्वारा अपने दामाद की गिरफ्तारी से बहुत पहले नवंबर, 2020 से समीर के तहत एनसीबी के आचरण की आलोचना का हवाला देते हुए वानखेड़े के खिलाफ द्वेष के आरोपों का खंडन किया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी मादक पदार्थों के तस्करों को ट्रैक करने के उनके कर्तव्य के खिलाफ प्रचार पाने के लिए मशहूर हस्तियों को निशाना बना रही है। इसके अलावा, एजेंसी उपभोक्ताओं को सुधार का अवसर देने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करने में रुचि रखती है।

    उन्होंने कहा,

    "मैंने अपना विचार व्यक्त किया कि नशा करने वालों को पुनर्वसन भेजा जाना चाहिए न कि जेल।"

    मलिक ने समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के 1.25 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत का विरोध करने के लिए हलफनामा प्रस्तुत किया था। वानखेड़े ने मलिक या उनकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके खिलाफ "अपमानजनक" टिप्पणी पोस्ट करने से अस्थायी रूप से निषेधाज्ञा और स्थायी रूप से निषेध करने की मांग की।

    पिछले हफ्ते मलिक ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी कि वह अंतरिम आवेदन पर फैसला होने तक वानखेड़े के खिलाफ पोस्ट नहीं करेंगे। वानखेड़े की अपील में एकल न्यायाधीश के अंतरिम राहत से इनकार करने के आदेश का विरोध करते हुए माफीनामा दायर किया गया।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि समीर वानखेड़े एनसीबी की जोनल यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे जब क्रूज़ शिप ड्रग बस्ट के दौरान आर्यन खान को अक्टूबर, 2021 में गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद मामले को दिल्ली में एक एसआईटी को स्थानांतरित कर दिया गया।

    मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने मुस्लिम पैदा होने के बावजूद महार अनुसूचित जाति से होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार की नौकरी हासिल की।

    हलफनामे में मलिक ने दावा किया कि मुकदमा दायर किया गया। इसमें कहा गया कि वानखेड़े ने केवल पिता-पुत्र की जोड़ी द्वारा अवैध कृत्यों को दबाने के लिए मुकदमा दायर किया है, जो प्राप्त और पेश किए गए सबूतों के मद्देनजर सामने आए। वानखेड़े ने अदालत को गुमराह करने के लिए घटनाओं का एक जटिल संस्करण और "झूठी कथा" प्रस्तुत की।

    हलफनामे में कहा गया,

    "वर्तमान मुकदमा इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने और अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दायर किया गया है। गलत तरह से मेरे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है और मुझे विशेष रूप से वादी के बेटे समीर वानखेड़े द्वारा की गई अवैधताओं का खुलासा करने से रोकता है।"

    मलिक ने आरोप लगाया कि वानखेड़े एक मुस्लिम और हिंदू के रूप में 'दोहरी जिंदगी' जी रहे हैं।

    हलफनामे में आगे कहा गया,

    "उन्होंने यह छुपाकर कि वह एक मुसलमान के रूप में पैदा हुए थे, अवैध रूप से अनुसूचित जाति ("एससी") श्रेणी के तहत अपनी नौकरी प्राप्त की। इससे एक वास्तविक एससी उम्मीदवार को रोजगार और आजीविका के अवसर से वंचित कर दिया गया।"

    मंत्री का दावा है कि आरोपों को सच मानते हुए समीर वानखेड़े ने स्वयं कोई मामला दर्ज नहीं कराया। केवल मानहानि के मामले को बनाने के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया है।

    समीर वानखेड़े दाऊद वानखेड़े को मुस्लिम पैदा हुए थे, यह दिखाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ पेश किए गए-

    1. वानखेड़े की जन्म रिपोर्ट पर उसकी मां ने हस्ताक्षर किया। इसलिए वह मुस्लिम है। वह एससी श्रेणी में आने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, भले ही उसके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है।

    2. नवंबर, 2021 से बीएमसी द्वारा पत्र में कहा गया कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और 1993 में पिता ने एक घोषणा प्रस्तुत की कि वह ज्ञानदेव हैं दाऊद नहीं। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र में समीर वानखेड़े के धर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया।

    3. समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन का जन्म प्रमाण पत्र भी दर्शाता है कि वह मुस्लिम पैदा हुई है।

    4. मुस्लिम दिखाने वाला यास्मीन का स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट।

    5. समीर वानखेड़े का पहला शादी का निमंत्रण कार्ड, जिसमें उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े बताया गया है।

    6. एनसीबी अधिकारी का जूनियर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र 12 जुलाई, 1986 को सेंट पॉल द्वारा जारी किया गया। सेंट जोसेफ हाई स्कूल, वडाला के लिए प्रवेश पत्र में पिता का नाम दाऊद और धर्म मुस्लिम के रूप में उल्लेख किया गया।

    अंत में मलिक का कहना है कि उन्हें कम से कम 26 मामलों के बारे में जानकारी मिली है जहां समीर वानखेड़े द्वारा छापे मारे गए।

    उन्होंने कहा,

    "कुछ मामलों में कोई ड्रग्स जब्त नहीं किया गया। इसके बावजूद, एनसीबी ने आरोप लगाया कि कुछ दवाएं जब्त की गई हैं.. इसके अलावा जब्त की गई दवाओं की मात्रा को अन्य मामलों में बेईमानी से बढ़ाया गया।"

    मलिक ने वानखेड़े पर 21 साल की न्यूनतम आवश्यकता के बजाय 17 साल की उम्र में शराब लाइसेंस हासिल करने का भी आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि समीर के पिता उस समय आबकारी विभाग में कार्यरत थे।

    मलिक ने आगे कहा,

    "लाइसेंस समीर वानखेड़े के पक्ष में उनकी उम्र पर ध्यान दिए बिना जारी किया गया जो कि उक्त लाइसेंस जारी करने में आबकारी विभाग की ओर से एक घोर और जानबूझकर चूक को दर्शाता है। इस तरह समीर वानखेड़े के द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्तरां और बार में अवैध रूप से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर शराब बेच रहा है।"

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