बैंकों में पैसा जमा करने वाले ईमानदार हैं; साइबर अपराधों के लिए बैंकों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
13 Jan 2022 1:42 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बैंक खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं वे ईमानदार हैं और यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी क़ीमत पर उनके पैसे को सुरक्षित रखें।
न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने यह भी कहा कि जो लोग बैंक में करोड़ों रुपये जमा नहीं करते हैं और अपने घरों के तहखाने में छिपाते हैं, वे देश की आर्थिक समृद्धि को खोखला करने के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि बैंक को ऐसे मामलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिनमें साइबर अपराधियों द्वारा जमाकर्ताओं के पैसे धोखाधड़ी करके निकाल लिए जाते हैं क्योंकि ऐसे खाताधारक देश के प्रति अधिक ईमानदार होते हैं क्योंकि वे अपना सफेद पैसा बैंकों में जमा करते हैं।
पीठ ने कहा,
"बैंक खाताधारकों का पैसा सुरक्षित होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि खाताधारक बैंक में पैसा जमा करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह इसे निकाल सके, बल्कि इसलिए भी कि बैंक में जमाकर्ताओं द्वारा जमा किया गया पैसा सफेद है और जिसके कारण, देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। दूसरी ओर, देश में ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपये बैंक में जमा नहीं करते हैं और इसे अपने घरों के तहखाने में छिपा कर रखते हैं। बैंकों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है और वे देश की आर्थिक स्थिति को भी खोखला करते हैं। ऐसे में बैंक का खाताधारक देश के प्रति अधिक ईमानदार होता है और उसका पैसा बैंक द्वारा हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए और यदि किसी भी तरह से पैसा है साइबर अपराधियों द्वारा निकाल लिया जाता है, तो इसके लिए बैंक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"
पूरा मामला
न्यायालय एक मामले के संबंध में 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें हाईकोर्ट एक न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के बैंक खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकाले गए थे।
दरअसल, हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस पूनम श्रीवास्तव के खाते से 5 लाख रुपये निकाले गए। मामले की जांच की गई और 3 आरोपियों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, उन्होंने जमानत याचिका दायर करके अदालत का रुख किया और अपने खिलाफ लगे आरोपों का विरोध किया।
जून 2021 में, इस मामले की सुनवाई के दौरान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देखा था कि पुलिस अधिकारी इस प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं।
अगस्त 2021 में फिर से, साइबर ठगों के फैलते राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर चिंता व्यक्त करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि साइबर ठग पूरे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं और देश में आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार हैं।
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने आगे कहा था कि ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करना जरूरी है ताकि साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों का पैसा बर्बाद न हो।
कोर्ट ने ऑनलाइन/साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों और पुलिस को जवाबदेह कैसे बनाया जाए, इस सवाल पर केंद्र, राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक से भी जवाब मांगा था।
संबंधित पक्षों द्वारा किया गया सबमिशन
मामले की सुनवाई के दौरान, आरबीआई ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वह बैंक खाताधारकों को इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में जागरूक होने और साइबर ठगों के जाल में नहीं आने की चेतावनी देता है।
केंद्र ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि बैंक खाताधारकों की धोखाधड़ी से निकासी का पूरा मामला रिजर्व बैंक से संबंधित है और केवल वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।
उनके द्वारा आगे यह सुझाव दिया गया कि बैंक आधार कार्ड-बैंक लिंकिंग के माध्यम से सभी ग्राहकों के खातों पर नजर रख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बैंक खातों के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ने को समाप्त कर दिया है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आधार फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए भारत संघ द्वारा दिए गए तर्क के साथ अपना समझौता व्यक्त किया, जिसमें कोर्ट ने माना था कि आधार को बैंक खाते से अनिवार्य रूप से जोड़ने का कदम आनुपातिकता परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है।
कोर्ट ने कहा,
"अदालत एस.पी.एस.सिंह की इस दलील से सहमत है कि उन्हें आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए ताकि आधार कार्ड को बैंक खाताधारकों से जोड़ा जा सके और ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी को रोका जा सके।"
इसके अलावा बीएसएनएल की ओर से पेश अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि मोबाइल सिम मुफ्त में या बहुत कम पैसे में बेचे जा रहे हैं और बिना किसी सख्त नियम के ऑनलाइन अपराधों में वृद्धि हुई है। इसलिए मोबाइल सिम बेचने वाली कंपनियों को सिम बेचते समय सुरक्षा राशि पहले जमा करना चाहिए।
दूसरे, उन्होंने कहा सिम कार्ड मूल पहचान पत्र में दिए गए पते की जांच करने के बाद ही दिए जाने चाहिए और तर्क दिया कि जब सख्त नियम बनाए जाएंगे, तभी साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है।
अंत में, राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि हाल के दिनों में साइबर अपराध में वृद्धि हुई है और पूरे देश में ऑनलाइन अपराध हो रहा है।
यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसलों ने भी चिंता व्यक्त की और कहा कि शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो जो साइबर धोखाधड़ी का शिकार नहीं हुआ है।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे ऐसे अपराधों को रोका जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि खाताधारकों के पैसे की सुरक्षा की गारंटी दी जाए।
निवेदन किया कि पैसा बैंक में जमा है, इसलिए यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी प्रणाली तैयार करे कि बैंक में खाताधारकों का पैसा किसी भी परिस्थिति में साइबर अपराधियों के हाथ में न जाए और बैंकों को इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
राज्य के वकीलों ने कहा,
"बैंक को अपने मोबाइल नंबर और पते की जांच करने के बाद ही अपने बैंक में खाता खोलना चाहिए। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के समय संबंधित बैंकों को अपने खाताधारकों को व्यक्तिगत रूप से कॉल करके लेनदेन की जांच करना चाहिए और उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। "