सतर्कता जांच का लंबित रहना किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा में बाधा नहीं बन सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

  • सतर्कता जांच का लंबित रहना किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा में बाधा नहीं बन सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सतर्कता जांच का लंबित रहना किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा में बाधा नहीं बन सकता।

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी महिला को अपने हनीमून के लिए 29 नवंबर से 14 दिसंबर तक विदेश यात्रा करने की राहत देते हुए यह टिप्पणी की।

    अदालत ने कहा,

    “विचार के लिए जो छोटा मुद्दा उठता है वह यह है कि जब सतर्कता जांच लंबित हो तो क्या याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने से रोका जा सकता है या नहीं। इस अदालत की राय है कि सतर्कता जांच याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा में बाधा नहीं बन सकती।''

    आरोपी रूही अरोड़ा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 28 जुलाई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8, 9, 10 और 12 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया था। उन्हें 19 अगस्त को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई।

    चूंकि उसने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और जमानत की शर्तों के तहत उसके विदेश यात्रा पर प्रतिबंध है, इसलिए उसे अपने हनीमून के लिए अक्टूबर में फिर से सिंगापुर और इंडोनेशिया की यात्रा की अनुमति दी गई।

    हालांकि, विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाला उनका दूसरा आवेदन 16 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के कार्यालय ज्ञापन द्वारा खारिज कर दिया गया।

    अधिकारियों का कहना था कि अरोड़ा पर गंभीर आर्थिक अपराध का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन पर रिश्वत लेने का आरोप है।

    यह तर्क दिया गया कि उसके द्वारा किए गए अपराध को देखते हुए विदेश जाने की अनुमति पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने हनीमून के लिए देश के अंदर यात्रा कर सकती है।

    महिला आरोपी को राहत देते हुए जस्टिस प्रसाद ने कहा,

    “याचिकाकर्ता अपने हनीमून से वापस आने के बाद सतर्कता जांच के लिए उपलब्ध होगी। यह कोई आसन्न ख़तरा नहीं है कि याचिकाकर्ता देश वापस नहीं आएगी।”

    याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनीश ढींगरा और रूपिंदर ओबेरॉय ढींगरा पेश हुए और उत्तरदाताओं की ओर से सीजीएससी विनीत ढांडा उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: रूही अरोड़ा बनाम भारत संघ और अन्य।

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