टैक्स चोरी का कोई प्रयास नहीं होने पर पेश न होने पर जुर्माना मान्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Shahadat
15 Feb 2023 10:59 AM IST

Punjab & Haryana High Court
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि यदि टैक्स से बचने का कोई प्रयास नहीं किया जाता तो इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के समक्ष उपस्थिति न होने को जुर्माना कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
जस्टिस रितु बिहारी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने पाया कि चालक ने आईसीसी और बाद में जांच के समय उसने सभी चालान दिखाए। टैक्स चोरी का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिए वैट अपील की अनुमति दी गई और पंजाब वैट अधिनियम, 2005 की धारा 51(7)(सी) के तहत जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं बनता।
माल वाहन द्वारा लुधियाना से दिल्ली ले जाया जा रहा था। वाहन के चालक ने घोषणा के सृजन के लिए कंप्यूटर काउंटर पर दस्तावेज प्रस्तुत किए। घोषणा प्राप्त करने के बाद वाहन के चालक ने हिरासत में लेने वाले अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्होंने उनकी जांच करने के बाद पाया कि सामान अत्यधिक लग रहा है और फिजिकल सत्यापन की आवश्यकता है।
माल का फिजिकल सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि वाहन के चालक ने चालान के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इसलिए माल को पंजाब वैट अधिनियम, 2005 की धारा 51 (6) के तहत हिरासत में लिया गया और माल के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कंप्यूटर का संचालन करने वाला व्यक्ति चूक के कारण अपीलकर्ता के लिए दो बिल बनाने में विफल रहा। वाहन के चालक ने प्रभारी अधिकारी के समक्ष कंप्यूटर जनित जानकारी के साथ सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्होंने माल को इस आधार पर रोक लिया कि माल के संबंध में कोई सूचना उत्पन्न नहीं हुई।
विभाग ने तर्क दिया कि आईसीसी के समक्ष चालान प्रस्तुत नहीं करने के लिए अपीलकर्ता कंपनी को फॉर्म वैट-XXXVI जारी नहीं किया गया, लेकिन माल को हिरासत में लिया गया, क्योंकि वे आईसीसी के समक्ष पेश किए गए चालानों से अधिक थे। चालक ने तीन बिल जनरेट किए, जबकि दो बिल की जानकारी नहीं बन पाई।
अदालत ने कहा कि एक बार जब सरकारी विभाग ने आईसीसी में प्रस्तुत किए गए चालानों को स्वीकार कर लिया तो 12 जुलाई, 2006 के चालान नंबर 648, 225 और 8 को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं। इसी तरह आपूर्ति आदेश के संबंध में उसी तारीख यानी 12 जुलाई, 2006 को चालान नंबर 526 और 527 भी जारी किए गए। ड्राइवर से आपूर्ति आदेश के बारे में विवरण जानने की अपेक्षा नहीं की गई।
केस टाइटल: एम/एस. पंजाब वूल सिंडिकेट बनाम पंजाब राज्य और अन्य
साइटेशन: VATAP-57-2010 (ओ एंड एम)
दिनांक: 18.01.2023
अपीलकर्ता के वकील: अधिवक्ता संदीप गोयल, नाज़ुक सिंघल, आकृति और प्रतिवादी के लिए वकील: ए.ए.जी. अलंकार नरूला
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