पटवारी भर्ती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो प्रश्नों के उत्तर पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया

Shahadat

30 May 2022 11:22 AM IST

  • पटवारी भर्ती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो प्रश्नों के उत्तर पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड को विभिन्न विशेषज्ञों से पटवारी के पद के लिए भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ विवादित प्रश्नों की पुन: जांच करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे विशेषज्ञों के निष्कर्ष के आधार पर बोर्ड अंतिम आंसर शीट में संशोधन करेगा और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और परिणाम में अन्य परिणामी परिवर्तनों को प्रभावी करेगा।

    प्रतियोगी लिखित परीक्षा चार पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर बोर्ड द्वारा अंतिम आंसर शीट 25.01.2022 को जारी की गई। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के दस्तावेजों और साख के सत्यापन के उद्देश्य से अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी।

    बोर्ड द्वारा जारी संशोधित आंसर शीट पर सवाल उठाने के लिए रिट याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया। याचिकाओं में विवादित प्रश्नों/उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के आधार पर गलत उत्तरों के लिए उठाई गई आपत्तियों और उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की नई चयन सूची जारी करने पर विचार करते हुए नई आंसर शीट तैयार करने की भी मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने विशेषज्ञ समिति की राय के आधार पर बड़ी संख्या में प्रश्नों/अंतिम उत्तरों और/या विशेष प्रश्नों को हटाने की वैधता पर भी सवाल उठाया।

    जस्टिस अरुण बंसाली ने रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा,

    "प्रतिवादी बोर्ड को बुकलेट सीरीज़-104डी के प्रश्न नंबर 69 और 98 और उक्त प्रश्नों को अन्य बुकलेट सीरीज़ में अलग-अलग क्रमांकित करने के लिए निर्देशित किया जाता है, उनके अलावा विशेषज्ञों द्वारा फिर से जांच की जाती है, जिन्होंने पहले ही प्रश्नों की जांच की थी। पहले के अवसर और उनके निष्कर्ष के आधार पर अंतिम आंसर शीट में संशोधन करें और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों और परिणाम में अन्य परिणामी परिवर्तनों को प्रभावी करें। शेष प्रश्नों के संबंध में उठाई गई आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं।

    अदालत ने फुसगीर और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य पर भरोसा किया, जिसके द्वारा इस अदालत ने देखा कि रिट कोर्ट के लिए कुछ मामलों में विशेषज्ञ निकाय के फैसले को 'उलट' देना पर्याप्त नहीं होगा, जहां ग्रे एरिया है।

    याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी विवादित सवालों के अवलोकन के बाद अदालत ने कहा,

    "प्रश्न पुस्तिका सीरीज-104डी में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों वाले प्रश्न नंबर 69 और प्रश्न पुस्तिका सीरीज-104डी के प्रश्न नंबर 98 को छोड़कर उन सभी प्रश्नों पर समग्र रूप से विचार करते हुए, जिनके संबंध में बोर्ड की ओर से उपस्थित एडवोकेट ने स्वयं स्वीकार किया, उसी पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहे हैं।"

    याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: ओ.पी. सांगवा, जी.आर. भारी, महेंद्र गोदारा, सुरेंद्र बागमलानी और तंवर सिंह राठौर

    प्रतिवादियों के लिए वकील: विनीत सनाध्या के साथ शालिनी औदिच्य और उत्कर्ष सिंह, सुनील बेनीवाल, एएजी के लिए

    केस टाइटल: अमित स्वामी और अन्य बनाम अन्य जुड़े मामलों के साथ राजस्थान राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 176

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