पटना हाईकोर्ट ने भष्टाचार के मामले में मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

6 May 2022 3:49 PM GMT

  • पटना हाईकोर्ट ने भष्टाचार के मामले में मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

    पटना हाईकोर्ट ने मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति (वीसी) राजेंद्र प्रसाद उर्फ ​​डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भ्रष्टाचार के एक मामले में तत्काल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 9 मई 2022 तक रोक लगा दी।

    जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया,

    "इन मामलों की सुनवाई की अगली तारीख (9 मई) तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

    विशेष सतर्कता इकाई के लिए पीपी राणा विक्रम सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने आदेश दिया कि अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा आवश्यक रूप से दाखिल किया जाए।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया कि उसी की एक प्रति याचिकाकर्ता के वकील को अग्रिम रूप से दी जाएगी ताकि यदि उसे फिर से शामिल होना आवश्यक समझा जाए तो वह भी अगली तारीख को या उससे पहले किया जा सके।

    प्रसाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), आईपीसी की धारा 420 (जालसाजी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    आरोप है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में विभिन्न व्यक्तियों से पेपर और अन्य स्टेशनरी की खरीद के लिए सभी नियमों और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को दरकिनार किया, जिससे राज्य के राजकोष और यूनिवर्सिटी को भी नुकसान हुआ।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम संरक्षण दिया गया, जो 26 अप्रैल, 2022 को समाप्त हो गया था।

    पिछली सुनवाई में विशेष सतर्कता इकाई ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी के दौरान याचिकाकर्ता के गोरखपुर आवास से 1.82 करोड़ रुपये बरामद किए गए, जिसे याचिकाकर्ता के वकील ने नकार दिया।

    अभियोजन पक्ष की ओर से दावा किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ और भी कई गंभीर आरोप हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं, उन्हें अगली तारीख को जवाबी हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड में लाया जाएगा।

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के अंदर पूरी करने को कहा था। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई।

    याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के साथ ही अग्रिम जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

    अब मामले की सुनवाई 9 मई 2022 को होगी।

    केस टाइटल: राजेंद्र प्रसाद उर्फ ​​डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पूर्व कुलपति, मगध यूनिवर्सिटी बनाम सतर्कता जांच ब्यूरो, बिहार राज्य

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