पटना हाईकोर्ट ने 'क्लीनर टेक्नोलॉजी' ट्रांसफर करने में विफल रहने पर 49 ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया

Shahadat

7 Feb 2023 5:22 AM GMT

  • पटना हाईकोर्ट ने क्लीनर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में विफल रहने पर 49 ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया

    पटना हाईकोर्ट ने शनिवार को सरकार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि के बावजूद 49 ईंट भट्ठों को बंद करने का निर्देश दिया, जो क्लीनर तकनीक को ट्रांसफर करने और फ्लाई ऐश ईंटों का उत्पादन करने में विफल रहे।

    बोर्ड ने दिसंबर 2018 में अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा सभी ईंट भट्ठों को सितंबर 2019 तक क्लीनर तकनीक पर स्विच करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि 3,000 से अधिक ईंट भट्टों को क्लीनर तकनीक में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि, नवंबर 2022 में बोर्ड द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, 49 ईंट भट्टों को अभी भी क्लीनर तकनीक में परिवर्तित नहीं किया गया और सहमति प्राप्त नहीं की।

    अदालत ने पाया कि बिहार राज्य के भीतर 102 ईंट भट्ठों के खिलाफ बंद करने का निर्देश जारी किया गया। उक्त 102 भट्ठों में से 17 ने आंशिक रूप से राज्य बोर्ड के निर्देशों का पालन किया और कुछ अन्य (35) ने भी संचालन के लिए सहमति प्राप्त की है। परिणामस्वरूप इन इकाइयों के संबंध में बंद करने का निर्देश रद्द कर दिया जाएगा। वहीं जिन इकाइयों (49) ने न तो परिवर्तित किया और न ही संचालन के लिए सहमति प्राप्त की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ शिकायत मामले दर्ज किए जाएंगे।

    जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी ने कहा,

    "पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना सरकार के साथ-साथ न्यायालय का भी कर्तव्य है ... हालांकि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा स्पष्ट की गई स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने की कटऑफ तिथि के साथ वर्तमान में बिहार राज्य को ईंटों के उत्पादन के पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक तरीके के रास्ते पर होना चाहिए था... सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सभी शाखाओं में अन्य सभी कदम उठाए जाने चाहिए, जो कल की समझौता किए बिना आज की जरूरत को पूरा कर रहा है।"

    इस प्रकार अदालत ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

    1. नवीनतम हलफनामे दिनांक 10.11.2022 के अनुसार शेष 49 इकाइयों को तुरंत बंद किया जाए।

    2. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पत्र दिनांक 04.11.2022 के आलोक में जिलाधिकारियों, वैशाली एवं नालंदा को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले ईंट भट्ठों को बंद करने के नोटिस के निर्देश को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

    3. सामान्य रूप से वायु प्रदूषण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम और इसके महत्व पर जोर देने के लिए पूरे राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा फ्लाई ऐश ईंटों के उपयोग में बदलाव किया जाए।

    4. राज्य के प्राधिकरण बिहार राज्य के भीतर परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी सिस्टम, पारंपरिक और अभिनव पर विचार करें।

    5. राज्य व्यवसाय, सार्वजनिक, निजी आदि की सभी इकाइयों द्वारा प्रदूषण पर अंकुश लगाने सहित पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मानदंडों का यथासंभव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

    6. जरूरत महसूस होने पर ईंट भट्ठों और उनके नियमन के संबंध में कोई भी जनहितैषी व्यक्ति इसके लिए या बाद में किसी कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है।

    केस टाइटल: अनमोल कुमार बनाम बिहार राज्य और 6 अन्य।

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