विधानसभा चुनाव के दौरान 'दानापुर' में प्रचार के लिए RJD MLA की अंतरिम ज़मानत की याचिका खारिज
Shahadat
3 Nov 2025 2:09 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक रीतलाल यादव की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।
दानापुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक और फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ रहे यादव ने अदालत से अपने चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई का आग्रह किया।
उनके निर्वाचन क्षेत्र में 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होने हैं।
उगाही और संगठित ज़मीन हड़पने के मामलों में वर्तमान में भागलपुर जेल में बंद यादव ने पुलिस हिरासत में रहते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
हालांकि, जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ ने उनकी आपराधिक रिट याचिका यह कहते हुए खारिज किया कि उठाए गए आधार अंतरिम ज़मानत देने का औचित्य नहीं रखते। अदालत के विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।
सुनवाई के दौरान, यादव के वकील सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा ने तर्क दिया कि विशेष परिस्थितियों में उनकी रिहाई आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा वह प्रभावी ढंग से प्रचार करने में असमर्थ होते।
दूसरी ओर, एडवोकेट जनरल पीके शाही ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यादव की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और उन्हें अंतरिम/नियमित ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करना चाहिए था।
इस पृष्ठभूमि में कोर्ट सहमत नहीं हुआ और उसने अंतरिम ज़मानत देने से इनकार किया, क्योंकि उसने कहा कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार होने के कारण किसी कैदी को रिहाई के लिए विशेष विचार का अधिकार नहीं है।

