"वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे": पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया

LiveLaw News Network

2 July 2021 11:32 AM IST

  • वे उपयुक्त पोशाक में नहीं थे: पटना हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार किया

    पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आपराधिक मामले में विद्वान एपीपी की उपस्थिति का नोटिस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे।

    न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि अदालत एपीपी की उपस्थिति पर "ध्यान नहीं दे सकी", क्योंकि वह उपयुक्त पोशाक में नहीं थे।

    इस प्रकार, मामले को शुक्रवार (2 जुलाई, 2021) को सूचीबद्ध करने के लिए स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले, उन्हें केस डायरी के साथ न्यायालय की सहायता करने का निर्देश दिया गया था, जो पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक मामले में पेश होने वाले एक वकील की सुनवाई से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अदालत में पेश होने के दौरान स्कूटर पर सफर कर रहा था।

    न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने वकील को भविष्य में सावधान रहने को कहा और भविष्य में इस कृत्य को न दोहराने की सलाह दी।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फेस-मास्क पहनने का निर्देश दिया है।

    हाईकोर्ट और उसके राज्यों ने 28 जून को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है:

    "हाईकोर्ट के सभी अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस-मास्क पहनें। ऐसा नहीं करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

    इस साल फरवरी में उड़ीसा हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में कोर्ट के समक्ष बहस करते हुए नेक बैंड न पहनने वाले अधिवक्ता पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया था।

    जुर्माना लगाते समय न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की खंडपीठ ने कहा,

    "पेशा गंभीर प्रकृति का है और इसकी गहनता इसकी पोशाक से पूरित है। एक अधिवक्ता होने के नाते उनसे उचित पोशाक के साथ सम्मानजनक तरीके से अदालत के सामने पेश होने की उम्मीद की जाती है, भले ही यह एक वर्चुअल मोड हो।"

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां अधिवक्ता अनुचित पोशाक में वर्चुअल कोर्ट के लिए पेश होते हैं।

    गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल एक आपराधिक विविध लेते हुए आवेदन में देखा गया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष मौजूद आवेदक-आरोपी नंबर 1, अजीत कुभाभाई गोहिल खुलेआम थूक रहे थे।

    आरोपियों के इस तरह के आचरण की निंदा करते हुए न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की खंडपीठ ने कहा था,

    "यह अदालत आज आवेदक-आरोपी नंबर 1 के आचरण को देखते हुए मामले को उठाने के लिए इच्छुक नहीं है।"

    इसके अलावा, अदालत ने आवेदक-आरोपी नंबर 1 को 500 रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। इसे हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले, ऐसा न करने पर मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया जाएगा।

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बार कार अंदर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही में भाग लेने वाले एक वकील को फटकार लगाई थी।

    मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने कहा था,

    "हालांकि असाधारण कारणों से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के माध्यम से मामलों को सुनने के लिए मजबूर हैं। हमें उम्मीद है और बार के सदस्य न्यूनतम मर्यादा का पालन करेंगे।"

    पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने टी-शर्ट पहने बिस्तर पर बोलते हुए कोर्ट में पेश होने वाले एक वकील की माफी को स्वीकार कर लिया था।

    इस मामले में कोर्ट ने अदालती वीडियो सुनवाई के दौरान न्यूनतम अदालती शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

    राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई के दौरान "बनियान" (अंडरवेस्ट) में अनुचित तरीके से कपड़े पहने वकील के कारण जमानत याचिका स्थगित कर दी थी।

    साथ ही, उड़ीसा हाईकोर्ट ने वीसी के माध्यम से वाहनों, बगीचों और खाने आदि के दौरान वकीलों द्वारा मामलों पर बहस करने की प्रथा की निंदा की।

    इसके अलावा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस दिन की वर्चुअल कोर्ट सुनवाई का स्क्रीनशॉट 'लिंक्डइन' पर पोस्ट करने के लिए एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के खिलाफ स्वत: अवमानना ​​​​कार्रवाई शुरू की थी, जब एकल न्यायाधीश द्वारा हलफनामे के लिए एक अनुकूल अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

    कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा यह देखा गया कि वर्चुअल अदालती कार्यवाही का स्क्रीनशॉट लेना वास्तविक अदालती कार्यवाही की तस्वीर क्लिक करने के समान है। हालांकि, अवमानना ​​की कार्यवाही को बाद में वकील को चेतावनी देते हुए रद्द कर दिया गया कि भविष्य में इस तरह के आचरण को नहीं दोहराया जाएगा।

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