मिडनाइट रेड: पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार पुलिस के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

Shahadat

24 Nov 2022 10:46 AM IST

  • मिडनाइट रेड: पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार पुलिस के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

    बिहार पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने पिछले महीने पटना के एक गांव में आधी रात को छापा मारा। वहां लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं; और फिर एक घर में घुसे, जहां उन्होंने एक आदमी को घसीटा, बेरहमी से पीटा और "जबरदस्ती छत की रेलिंग से उसे धक्का दे दिया।"

    पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा कड़ी निंदा के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसने पुलिस को ग्रामीण की शिकायत पर एफआईार दर्ज करने, पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करने और दो पुलिस अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया, जिन्होंने बेशर्मी से यह काम किया। गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया और ग्रामीणों को उनकी जाति के आधार पर फंसाने का आरोप लगाया।

    जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद को 18 नवंबर को राज्य द्वारा सूचित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 321, 323, 354, 307, 384, 385, 379, 504 और धारा 506/34 के तहत कथित अपराधों के लिए घोसवारी पुलिस स्टेशन में नामित अभियुक्तों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

    कोर्ट को यह भी बताया गया कि कोर्ट के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर बनारसी चौधरी और एएसआई प्रमोद बिहारी सिंह का तबादला कर दिया गया। यह भी बताया गया कि पुलिस द्वारा पिटाई कर अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति दीपक कुमार को छोड़ दिया गया है।

    अदालत ने अब राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया कि क्यों न मामले की जांच सीबी-सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दी जाए।

    मुकदमा

    याचिका में सम्यगढ़ गांव निवासी संतोष सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता-एएसआई प्रमोद बिहारी सिंह ने सत्ता के दुरुपयोग को छिपाने के इरादे से उसके और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण एफआईआर दर्ज कराई।

    28 अक्टूबर को एएसआई ने कथित रूप से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत नोटिस के आधार पर ग्रामीणों को धमकाया और दावा किया कि यह 'गिरफ्तारी का वारंट' है। याचिका के अनुसार, 03 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के संबंध में सीआरपीसी की धारा 107 के तहत नोटिस की तामील करने की मांग की गई।

    संतोष के भाई दीपक कुमार सिविल इंजीनियर और कुछ सह-ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 107 के तहत गिरफ्तारी वारंट बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। जवाब में एएसआई ने कथित तौर पर ग्रामीणों को गाली दी और कहा कि "सभी ग्रामीण जमींदार बनने की कोशिश कर रहे हैं।"

    अदालत को 15 नवंबर को बताया गया,

    "कुछ ग्रामीणों को जबरदस्ती चौकी पर ले जाया गया और यह सूचना मिलने पर कई ग्रामीण और आसपास के उत्तरदाता चौकी पर पहुंच गए। यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नंबर 8 [एएसआई] ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता से 25,000/- रुपये की मांग की। अपने भाई दीपक कुमार को थाने से रिहा करने के लिए और याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण ऐसा करने पर सहमति हुई, जिसके बाद प्रतिवादी नंबर 8 ने दीपक कुमार को रिहा कर दिया।"

    जब संतोष बाद में यह कहकर पुलिस चौकी गया कि उसके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो एसआई और एएसआई ने कथित तौर पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

    आधी रात के आसपास सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता सहित गांव के कई घरों में अवैध रूप से प्रवेश किया, महिला सहित उनके साथ दुर्व्यवहार किया और परिवारों की निजता और गरिमा की अवहेलना की। अदालत को बताया गया कि उनके साथ कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं थी।

    संतोष के भाई दीपक कुमार को कथित तौर पर उसके घर से बाहर घसीटा गया और दो पुलिस अधिकारियों ने राइफल से बेरहमी से पीटा। कहा जाता है कि एएसआई ने "गर्दन पकड़ ली और याचिकाकर्ता के भाई दीपक कुमार को घसीटते हुए याचिकाकर्ता के घर की छत के कोने में ले गया और फिर प्रतिवादी नंबर 8 को गालियां देते हुए दीपक से कहा गया कि उसे मार दिया जाएगा।"

    अदालत को 15 नवंबर को बताया गया कि कुमार को छत की रेलिंग से जबरदस्ती धक्का दिया गया, उसके बाद उसके हाथ और पैर टूट गए और वह बेहोश हो गया। अदालत को बताया गया कि उसे तब चौकी तक घसीटा गया और बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    यह आगे तर्क दिया गया कि संतोष की पत्नी ने पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हुए एसएसपी, पटना के पास शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यह तर्क दिया गया कि इस तरह की निष्क्रियता शीर्ष अदालत द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

    17 नवंबर को अदालत ने सवाल किया कि ग्रामीण द्वारा "वारंट के निष्पादन" के विरोध से संबंधित घटना को तुरंत दर्ज क्यों नहीं किया गया और सात घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। इसने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि एफआईआर में व्यक्तियों के निश्चित समूह को एक ही जाति से संबंधित बताया गया।

    अदालत ने रात के दौरान रिहायशी मकानों पर छापे मारने के तरीके पर भी सवाल उठाया।

    अदालत ने कहा,

    "इस अदालत के न्यायिक विवेक को जो परेशान करता है वह यह है कि सुनियोजित तरीके से पुलिस बल को बुलाया गया और उन्होंने आधी रात को गांव के कई घरों में घुसने का इंतजार किया।"

    सुनवाई के दौरान पुलिस याचिकाकर्ता के भाई की हिरासत से संबंधित गिरफ्तारी मेमो पेश करने में भी विफल रही। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट में अदालत को बताया कि कुमार को उसके सामने पेश नहीं किया गया और न ही पुलिस द्वारा रिमांड लिया गया।

    जस्टिस प्रसाद ने 17 नवंबर को कहा,

    "मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पढ़ने से इस न्यायालय को कोई संदेह नहीं कि पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया दावा कि गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया, अदालत को गुमराह करने के इरादे से केवल गलत और झूठा बयान है।"

    संतोष के भाई की गिरफ्तारी के संबंध में अदालत ने मोहम्मद जुबैर बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तारी करने से पहले धारा 41 की शर्तों को पूरा करे। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में अदालत की भूमिका के संदर्भ में अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ का भी उल्लेख किया और यह सुनिश्चित किया कि जांच का उपयोग उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाता।

    5 दिसंबर को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने 18 नवंबर को राज्य को एसडीओ बाढ़, पटना से मामले में शामिल सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्यवाही के रिकॉर्ड प्राप्त करने और सीलबंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा।

    कोर्ट ने आदेश में कहा,

    "इस मामले को 5 दिसंबर, 2022 को इसी शीर्षक के तहत शीर्ष दस मामलों में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए सूचीबद्ध करें।"

    केस टाइटल: संतोष @ संतोष सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य

    साइटेशन: क्रिमिनल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 1284/2022

    कोरम: जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद

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