SDM ने गैर-कानूनी तरीके से वकील को हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

Shahadat

18 Feb 2026 10:09 AM IST

  • SDM ने गैर-कानूनी तरीके से वकील को हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

    9 फरवरी, 2025 को पटना हाईकोर्ट ने दानापुर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के ऑफिस के अंदर प्रैक्टिस करने वाले वकील को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने के मामले में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

    जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल जज बेंच पटना हाईकोर्ट के वकील की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    याचिकाकर्ता के मुताबिक, वह एक क्लाइंट की तरफ से केस लड़ने के लिए SDM, दानापुर के सामने पेश हुआ। आरोप है कि SDM ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 की धारा 17 का हवाला देकर उसे सुनने का अधिकार देने से मना किया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि जब उसने एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 30 के तहत प्रैक्टिस करने के अपने कानूनी अधिकार का दावा किया तो SDM ने कथित तौर पर अपने अधीनस्थों को उसे ऑफिस परिसर के एक कमरे में बंद करने का निर्देश दिया। वकील ने दावा किया कि उन्हें कोर्ट परिसर के अंदर तीन घंटे से ज़्यादा समय तक गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया।

    अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की निगरानी में घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने और संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि 22.01.2026 को उन्होंने दानापुर पुलिस स्टेशन के SHO को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें कथित घटना के संबंध में FIR दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। इस आधार पर उन्होंने FIR दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की।

    आरोपों पर ध्यान देते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि SDM ऑफिस के संबंधित इलाके की CCTV फुटेज सुरक्षित रखी जाए। कोर्ट ने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारियों (रिस्पॉन्डेंट नंबर 7 से 9), जिसमें SDM और उनके स्टाफ शामिल हैं, उनको साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी नोटिस जारी किया।

    मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल, 2026 को होगी।

    Case Title: Praween Kumar @ Praveen Singh v. The State of Bihar & Ors.

    Next Story