प्रोसिक्यूशन "हैंडिकेप्ड": पटना हाईकोर्ट ने एसपीपी/एसपी को प्रभावी जमानत सुनवाई के लिए राज्य के वकीलों के साथ केस-डायरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
Shahadat
4 Aug 2022 10:44 AM IST
पटना हाईकोर्ट ने सीनियर पुलिस सुप्रीटेंडेंट और पुलिस सुप्रीटेंडेंट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जमानत की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अभियोजन मामले के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक मामले के लिए राज्य के वकील को केस-डायरी/चार्जशीट उपलब्ध कराई जाए।
यह मुद्दा तब उठा जब जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, एपीपी राज्य के मामले का प्रतिनिधित्व करने और अदालत की प्रभावी रूप से सहायता करने के लिए "पूरी तरह से असहाय" रहे, क्योंकि उनके पास केस-डायरी/चार्ज-शीट की कॉपी नहीं थी।
जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस तरह की स्थिति से न केवल मामले के निपटारे में देरी होती है, बल्कि अदालत को सर्वश्रेष्ठ अभियोजन मामले को जानने से भी वंचित किया जाता है। इसके साथ ही न्याय का भी उल्लंघन हो सकता है।
तदनुसार, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन की आंतरिक प्रणाली होनी चाहिए, कहा कि जमानत याचिका की सुनवाई के समय राज्य के वकील को केस-डायरी/चार्जशीट उपलब्ध हो।
इस उद्देश्य के लिए अदालत ने कहा,
"किसी भी जमानत याचिका दायर करने की सूचना मिलने के तुरंत बाद राज्य काउंसल एजी कार्यालय के माध्यम से संबंधित एसएसपी/एसपी को टेलीफोन, ई-मेल या पत्र के माध्यम से प्रभावी रूप से केस-डायरी/चार्ज-शीट की कॉपी की आपूर्ति के लिए सूचित कर सकते हैं। अदालत में राज्य के वकील से ऐसी मांग की जानकारी के बाद संबंधित एसएसपी/एसपी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि सुनवाई के समय संबंधित राज्य के वकील को केस-डायरी/चार्जशीट उपलब्ध कराई जाए।"
अदालत ने यह भी कहा कि कभी-कभी राज्य के वकील मामले की सुनवाई के दौरान गैर-हाजिर रहते हैं। इस पर मामले के तथ्यों से अनजान अन्य राज्य के वकील राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी पर ध्यान देते हुए पीठ ने सुझाव दिया कि प्रत्येक न्यायालय में अलग सरकारी वकील होना चाहिए, जो राज्य के प्रभावी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनके मामले के संक्षिप्त विवरण के साथ तैयार हो।
इस प्रकार, रजिस्ट्रार जनरल को वर्तमान आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना और पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना को आवश्यक कदम उठाने के लिए भेजने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटल: मनु कुमार बनाम बिहार राज्य
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें