पटना हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 35% योग्यता अंक पाने की आवश्यकता के ‌खिलाफ दायर खारिज की

Avanish Pathak

29 Jun 2023 1:46 PM IST

  • पटना हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 35% योग्यता अंक पाने की आवश्यकता के ‌खिलाफ दायर खारिज की

    पटना हाईकोर्ट ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के साक्षात्कार चरण में उम्मीदवारों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्हता अंक प्राप्त करने की आवश्यकता वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

    जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा के साक्षात्कार चरण में 35 प्रतिशत अर्हक अंक निर्धारित करने वाले नियम के खिलाफ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से कानून स्नातक स्वाति स्वर्णिम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग ने ली थी।

    अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) श्रेणी से संबंधित स्वर्णिम ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 4, 2020 के माध्यम से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा (मुख्य) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, लेकिन न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहने के कारण साक्षात्कार चरण के दौरान उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

    व्यथित होकर, स्वाति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और प्रतिवादियों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने और इस पद के लिए उसके नाम की सिफारिश करने का निर्देश देने की मांग की। यह तर्क दिया गया कि यह नियम प्रकृति में "कठोर" है।

    मामले की जांच करने पर, अदालत ने पाया कि स्वाति को साक्षात्कार में कुल 100 में से 34 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि लिखित परीक्षा में उन्हें 427 अंक मिले थे।

    अदालत ने आगे कहा कि ईबीसी श्रेणी (महिला) के लिए अंतिम कट-ऑफ अंक 447 था, और स्वाति ने कुल मिलाकर 461 अंक प्राप्त किए थे। हालांकि, साक्षात्कार में न्यूनतम 35% अंकों की आवश्यकता के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    “2020 का विज्ञापन संख्या 4, 22.11.2017 के शुद्धिपत्र के माध्यम से मौखिक परीक्षा में अर्हक अंकों को शामिल करने के बहुत बाद जारी किया गया था, जिसमें साक्षात्कार में 35% के न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए गए थे। यह नियमों के विपरीत भी नहीं है. इसमें कोई अंतर्निहित दुर्बलता नहीं है, जो इसे संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देती है। याचिकाकर्ता बिना किसी विरोध के परीक्षा में शामिल हुई और असफल पाई गई, इसलिए उसे चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।''

    पीठ ने यह भी कहा कि उसने नीतू कुमारी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1777/2020 मामले में समान मुद्दे पर विचार किया था, जिसमें 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने इसी आधार पर बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1955 के नियम 15 (सी) पर सवाल उठाया था।

    निर्णय में कहा गया कि उपरोक्त रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया गया था। उक्त टिप्पणियों के साथ वर्तमान याचिका को भी खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: स्वाति स्वर्णिम बनाम बिहार राज्य और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार, केस संख्या 1795/12022

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