पटना हाईकोर्ट ने बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को हेल्थ साइंस एजुकेश इंस्टीट्यूट की संबद्धता स्थानांतरित करने के मेमो के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
Shahadat
10 Jun 2023 2:37 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेमो को खारिज करने की मांग की गई, जिसमें सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में अपनी संबद्धता स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ता शंभु नाथ सीकरी ने आरोप लगाया कि संबद्धता हस्तांतरण बुनियादी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किए बिना उचित रोडमैप की कमी के बिना निर्देशित किया गया और राजनीतिक मकसद का सुझाव दिया। हालांकि, अदालत ने इन दावों का समर्थन करने के लिए किसी और विवरण की अनुपस्थिति का उल्लेख किया।
याचिकाकर्ता ने खुद स्वीकार किया कि अधिसूचना ने संकेत दिया कि यह बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी नियम, 2021 के खंड 4 के अनुसरण में है, जिसके द्वारा सभी स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, पटना से अपनी संबद्धता स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।
चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा,
"याचिकाकर्ता ने बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, पटना और न ही किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों को कम से कम प्रतिनिधि के तौर पर पक्षकार नहीं बनाया है।" वास्तव में जिन संस्थानों को अपनी संबद्धता स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया गया, अगर उन्हें कोई शिकायत है तो यह उनके लिए है कि वे इस न्यायालय से संपर्क करें और उस परिस्थिति में हमें जनहित याचिका की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है।
अदालत ने कहा,
"इन सबसे ऊपर हम पाते हैं कि हालांकि अधिसूचना को नियमों के तहत जारी किया गया कहा जाता है, लेकिन अधिसूचना को चुनौती देने के लिए नियम या यूनिवर्सिटी के गठन के खिलाफ कोई चुनौती नहीं है।"
केस टाइटल: शंभु नाथ सीकरी बनाम बिहार राज्य और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 6579/2023
अपीयरेंस:
याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: प्रिंस कुमार मिश्रा और विकास कुमार झा।
प्रतिवादी के लिए: पी.के. शाही, एजी, और एडवोकेट अमित कुमार सिंह।
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