बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुष्टि मात्र यह घोषणा करने का आधार नहीं कि आंगनवाडी केन्द्रों में दिया जाने वाला भोजन घटिया गुणवत्ता का है: पटना हाईकोर्ट

Shahadat

13 Sept 2022 11:23 AM IST

  • बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुष्टि मात्र यह घोषणा करने का आधार नहीं कि आंगनवाडी केन्द्रों में दिया जाने वाला भोजन घटिया गुणवत्ता का है: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में 'आंगनवाड़ी सेविका' की समाप्ति को रद्द कर दिया और कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुष्टि मात्र यह घोषित करने का आधार नहीं हो सकता कि आंगनवाड़ी केंद्र में परोसा जाने वाला भोजन घटिया गुणवत्ता का है।

    जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की:

    "हमने मामले के तथ्यों का अध्ययन किया। बेशक, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 'सीडीपीओ' की संतुष्टि दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि 'हलवा' घटिया गुणवत्ता का है। सीडीपीओ इसे घटिया गुणवत्ता का घोषित करने का आधार नहीं हो सकता।"

    अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीडीपीओ के लिए उसके द्वारा परोसे गए भोजन को उप-मानक घोषित करने का कोई अवसर नहीं है, इसके अभाव में उसे ले जाया गया, सील किया गया, लैब को भेजा गया और/या सरकारी लैब की रिपोर्ट बताते हुए कहा गया। यह उप-मानक गुणवत्ता का होना चाहिए।

    उसने आगे तर्क दिया कि कारण बताओ में न तो औचक निरीक्षण का समय और न ही निरीक्षण का उल्लेख किया गया।

    इसके अलावा, कथित आरोपों में दिशानिर्देशों के अनुसार कोई जांच नहीं की गई।

    अदालत ने दर्ज किया कि माना जाता है कि सीडीपीओ ने उसके खिलाफ सिफारिश करने से पहले अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता सहित संबंधित लाभार्थियों के लिखित बयानों को ध्यान में नहीं रखा। इसके अलावा, डीपीओ ने अगले ही दिन उससे स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि अपीलकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उसकी अनदेखी करते हुए उसी दिन समाप्ति आदेश पारित किया गया। "इस प्रकार पूरी तरह से गैर आवेदन और पूर्वाग्रही दिमाग दिखा रहा है।"

    अदालत ने कहा,

    "यह और भी आश्चर्यजनक है कि कलेक्टर ने इन सभी मामलों की अनदेखी की और नियमित तरीके से अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के दावे को दिनांक 3.5.2013 के आदेश के तहत खारिज कर दिया।"

    अदालत ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह माना कि प्रतिवादी अधिकारियों ने अस्पष्ट कथित आरोपों पर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को हटाने में पूरी तरह से गलती की, जिसकी निष्कर्ष पर आने से पहले कभी पूछताछ नहीं की गई। डीपीओ ने जानबूझकर और सनकी तरीके से अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को पद से हटाते समय सरकारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी की, जबकि कलेक्टर ने भी अपने विवेक इस्तेमाल नहीं किया और केवल डीपीओ द्वारा दी गई अपील को अस्वीकार करने के लिए की गई टिप्पणियों का पालन किया।

    तद्नुसार, याचिका को स्वीकार किया गया और कलेक्टर को अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को तत्काल बहाल करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। जिस अवधि के लिए वह नौकरी से बाहर है, वह वेतन के 50% की हकदार होगी।

    केस टाइटल: सीमा देवी बनाम बिहार राज्य

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