कोचिंग सेंटर में फायरिंग का मामला: पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

Shahadat

9 Jun 2026 11:35 AM IST

  • कोचिंग सेंटर में फायरिंग का मामला: पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

    पटना कोर्ट ने फायरिंग से जुड़े मामले में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी।

    मीडिया से बात करते हुए उनके वकील अरविंद कुमार मव्वार ने बताया कि खान सर की ओर से अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) की अर्ज़ी दाखिल की गई और अदालत ने मामले पर आगे विचार होने तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी।

    उन्होंने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख और अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी पर फ़ैसला होने तक कोई भी पुलिस अधिकारी खान सर को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि खान सर कहीं भी आने-जाने के लिए आज़ाद हैं और वे जांच में सहयोग करेंगे।

    वकील के अनुसार, अदालत ने शिक्षक की ओर से दी गई कानूनी दलीलों पर विचार करने के बाद अंतरिम सुरक्षा दी। मामले पर आगे विचार करने से पहले जज ने केस डायरी और पुराने रिकॉर्ड भी मंगाएं।

    इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होनी है, जब केस डायरी अदालत के सामने पेश किए जाने के बाद आगे की बहस होने की उम्मीद है।

    यह मामला 2 जून की एक घटना से जुड़ा है, जब 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज़' (KGS) के परिसर में तोड़फोड़ की और खान सर द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग संस्थान पर पत्थर फेंके।

    एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया; वीडियो में वे घटना के दौरान कथित तौर पर गोली चलाते हुए दिख रहे थे। पुलिस के अनुसार, फायरिंग में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार ज़ब्त कर लिए गए और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद कदमकुआं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई और दोनों गार्ड अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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