पाटड़ी मुठभेड़: गुजरात हाईकोर्ट ने डीएसपी सुरेंद्रनगर को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

Shahadat

19 July 2023 11:32 AM IST

  • पाटड़ी मुठभेड़: गुजरात हाईकोर्ट ने डीएसपी सुरेंद्रनगर को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

    Police Encounter case

    गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुरेंद्रनगर के जिला पुलिस सुपरीटेंडेंट को 2021 में पाटड़ी तालुका में पुलिस मुठभेड़ में व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की हत्या के संबंध में बाजना पुलिस स्टेशन के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर गौर करने का निर्देश दिया।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने डीएसपी को पीड़ित परिवार द्वारा उन्हें दिए गए अभ्यावेदन पर गौर करने और साथ ही घटना के संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र, अधिमानतः आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाए।

    अदालत ने डीएसपी को सुनवाई की अगली तारीख पर उचित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

    इसमें कहा गया,

    "डीएसपी, सुरेंद्रनगर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना याचिकाकर्ता के आवेदन और प्रतिनिधित्व पर विचार करेंगे।"

    यह आदेश सोहनाबेन हनीफखान मालेक, जो मृत व्यक्तियों की बेटी और बहन हैं, द्वारा अपने पिता हनीफखान जाट मालेक (44) और उनके भाई मदीन (14) की हत्या की जांच के लिए दायर जनहित याचिका में पारित किया गया। उनका आरोप है कि बाजना पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय मृतक, उसके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की।

    जनहित याचिका के अनुसार, 06.11.2021 को शाम लगभग 7-8 बजे पुलिस सब-इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारी निजी वाहन में याचिकाकर्ता के घर आए और उसके पिता को खींचकर उस वाहन में डाल दिया, जो वे लाए थे। इस अत्याचार को देखते हुए जब उनका बेटा कारण पूछने गया तो उसके सीने में सटाकर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता के पिता अपने बेटे को देखने के लिए दौड़े और उन्हें भी गोली मार दी गई।

    पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने छह प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों- बाजना पुलिस इंस्पेक्टर वीएन जाडेजा और उनके अधीनस्थों राजेशभाई सवाजीभाई, कीर्तिभाई गणेशभाई, दिग्विजयसिंह हरदीपसिंह, प्रह्लादभाई प्रभुभाई और मनुभाई गोविंदभाई को नोटिस जारी किया था।

    मामला फिर से 24 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: सोहनाबेन हनीफखान मालेक बनाम गुजरात राज्य और अन्य। आर/रिट याचिका (पीआईएल) नंबर 1/2022

    अपीयरेंस: यतिन ओझा, आवेदक के लिए श्री विक्की बी मेहता के सीनियर वकील, मितेश अमीन, श्री केएम अंतानी के साथ लोक अभियोजक, प्रतिवादी नंबर 1,2,3 के लिए एजीपी

    प्रतिवादी नंबर 10,11,4,5,6,7,8,9 को नोटिस दिया गया।

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