'पासपोर्ट प्राधिकरण जब्त किए बिना पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता': सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पति को राहत दी

Avanish Pathak

26 July 2023 3:54 PM IST

  • पासपोर्ट प्राधिकरण जब्त किए बिना पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पति को राहत दी

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पासपोर्ट जब्त किए बिना, पासपोर्ट प्राधिकरण किसी लंबित आपराधिक मामले के नाम पर पुलिस द्वारा सौंपे गए पासपोर्ट को अनधिकृत रूप से अपने पास नहीं रख सकता है।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ एक पति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसका पासपोर्ट पुलिस ने पासपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दिया था क्योंकि पत्नी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर धारा 498-ए, 403 और 406 आईपीसी, 1860 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था।

    कोर्ट ने माना कि पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 के तहत पति को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश अवैध था। इसने दस्तावेज़ को अपने पास रखने के पासपोर्ट अधिकारियों के फैसले को भी अवैध ठहराया।

    कोर्ट ने कहा,

    “हम यह समझने में विफल हैं कि लंबित आपराधिक मामले के लिए अपीलकर्ता के पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों थी। इसलिए, अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए (पुलिस द्वारा) बुलाने की कवायद कानूनी नहीं थी। इसके बाद, पीपी एक्ट की धारा 10 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पासपोर्ट को कभी जब्त नहीं किया गया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि पासपोर्ट सीआरपीसी की धारा 102 के तहत जब्त किया गया था। चूंकि न तो पासपोर्ट जब्त किया गया था और न ही उसे इम्पाउंड किया गया था, अपीलकर्ता पासपोर्ट वापस करने का हकदार था।"

    पति, जो अमेरिका में काम करता है, अपने पिता की बरसी के लिए भारत आया था, जब उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

    पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत पति को पासपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी किया। पुलिस ने उसके पासपोर्ट को कब्जे में लेकर पासपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया। पत्नी का आरोप था कि उसके पास उसका पासपोर्ट है। पासपोर्ट अथॉरिटी ने उनसे पत्नी का पासपोर्ट वापस करने को कहा।

    इसके बाद पति ने अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क किया, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पासपोर्ट प्राधिकरण को इस शर्त पर उनका पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया कि 1) वह अपनी पत्नी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के माध्यम से ₹10 लाख की राशि जमा करें और 2) वह पत्नी और उसके नाबालिग बेटे के मूल पासपोर्ट जमा करें।

    पति ने हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन के लिए आवेदन किया जिसमें उसे अपने बेटे और उसकी पत्नी का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया गया था। पति का तर्क था कि उसके बेटे का पासपोर्ट जुलाई 2021 में खो गया था और उसने नया पासपोर्ट जारी कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया था। उन्होंने यह भी दलील दी कि उनके पास अपनी पत्नी का पासपोर्ट नहीं है। हालांकि, पति अपनी पत्नी के नाम पर 10 लाख रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट करने की शर्त का पालन करने के लिए सहमत हो गया। हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सुप्रीम कोर्ट में बहस

    पति के वकील ने तर्क दिया कि सुरेश नंदा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 3 एससीसी 674 मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए पासपोर्ट जब्त करने की पुलिस के पास कोई शक्ति नहीं है।

    क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने स्वीकार किया कि पीपी अधिनियम की धारा 10 (3) के अनुसार पति के पासपोर्ट को जब्त करने का कोई आदेश नहीं था। पत्नी के वकील ने कहा कि पति का यह रुख कि उसका पासपोर्ट उसके पास कभी नहीं था, गलत है और इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इस तरह का आदेश जारी करना उचित था।

    शीर्ष अदालत ने सुरेश नंदा मामले के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि पासपोर्ट जब्त करना पासपोर्ट प्राधिकरण का काम है, पुलिस का नहीं।

    "उक्त निर्णय में, यह माना गया कि पासपोर्ट जब्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 104 के तहत शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि पीपी अधिनियम के प्रावधान जो पासपोर्ट जब्त करने के विशिष्ट विषय से संबंधित हैं, सीआरपीसी की धारा 104 पर लागू होंगे। इसके अलावा, यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 102 (1) के तहत, पुलिस के पास पासपोर्ट जब्त करने की शक्ति है, लेकिन उसे जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है। यह माना गया कि भले ही धारा 102 के तहत पासपोर्ट जब्त करने की शक्ति का प्रयोग किया गया हो, पुलिस उक्त दस्तावेज़ को रोक नहीं सकती है और इसे पासपोर्ट प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाना चाहिए। इसके बाद, पासपोर्ट प्राधिकरण को यह तय करना है कि पासपोर्ट को जब्त करने की आवश्यकता है या नहीं।"

    शीर्ष अदालत ने कहा कि, यह स्वीकार कर लिया गया है कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत पति का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया है। और इसे पासपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया. न्यायालय ने पाया कि चूंकि पासपोर्ट को कोई जब्ती या ज़ब्त नहीं किया गया था, इसलिए इसे पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पास रखा गया था। न्यायालय ने यह भी माना कि उनकी पत्नी और बेटे के पासपोर्ट वापस करने के उच्च न्यायालय के निर्देश का कोई कानूनी आधार नहीं है।

    शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि पति का पासपोर्ट अपने पास रखना गैरकानूनी था, ऐसे में यह शर्त लगाना कि वह अपनी पत्नी का पासपोर्ट लौटा दे, कानूनन उचित नहीं था।

    तदनुसार, अदालत ने पति पर अपने बेटे और पत्नी का पासपोर्ट वापस करने की लगाई गई शर्त को रद्द कर दिया।

    कोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने या नए पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि पत्नी के आवेदन पर इस आधार पर कार्रवाई की जाए कि उसका पासपोर्ट खो गया है। अदालत ने पति को अपनी पत्नी का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

    केस टाइटल: चेन्नुपति क्रांति कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1601-1602/2023

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 565

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