पक्षकार लिमिटेशन एक्ट के विपरीत आर्बिट्रेशन लागू करने के लिए परिसीमा अवधि को प्रतिबंधित नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
24 March 2023 9:54 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के मद्देनजर, किसी पक्ष को कानून द्वारा प्रदान की गई परिसीमा अवधि के उल्लंघन में आर्बिट्रेशन लागू करने के लिए परिसीमा अवधि को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रदान की गई परिसीमा की कम अवधि एक्ट की धारा 28 से प्रभावित होगी।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 37 के तहत दायर अपील पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने अपीलकर्ता/अवार्ड देनदार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि दावेदार द्वारा उठाए गए दावे समय-बाधित थे।
यह देखते हुए कि ए एंड सी एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन को लागू करने की परिसीमा अवधि तीन वर्ष है, जैसा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 के अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित है, जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने टिप्पणी की कि अपीलकर्ता को संबंधित खंड पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए 120 दिनों के लिए आर्बिट्रेशन लागू करने के लिए अनुबंध और परिसीमा की अवधि को सीमित करें।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 28 (बी) के अनुसार, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या उसके संबंध में किसी भी पक्षकार के अधिकारों को समाप्त करता है, या किसी भी दायित्व से किसी भी पक्षकार का निर्वहन करता है, जिससे इसे अपने अधिकारों को लागू करने से प्रतिबंधित किया जा सके, शून्य है।
अपीलकर्ता, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड उपलब्ध कराने और लगाने के लिए निविदा जारी की। प्रतिवादी नटराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिया गया और उसके पक्ष में वर्क ऑर्डर जारी किया गया।
एमसीडी ने प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बिल को मंजूरी देने के लिए स्वीकृति आदेश पारित किया। हालांकि, उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि सीबीआई ने साइन बोर्ड के निर्धारण के संबंध में काम की कथित, घटिया गुणवत्ता के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। उक्त एफआईआर में एमसीडी के अधिकारियों के साथ-साथ प्रतिवादी को आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया।
इसके बाद प्रतिवादी नटराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पक्षकारों के बीच निष्पादित समझौते में निहित आर्बिट्रेशन क्लोज का आह्वान किया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे को स्वीकार कर लिया और कार्य आदेश के तहत उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए ब्याज सहित राशि प्रदान करते हुए उसके पक्ष में अवार्ड पारित किया। आर्बिट्रेशन निर्णय को चुनौती देते हुए एमसीडी ने जिला न्यायालय के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर की। जिला न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और अवार्ड बरकरार रखा।
जिला अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 37 के तहत अपील दायर की।
एमसीडी ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि मामला सीबीआई द्वारा जांच के अधीन है, ट्रायल कोर्ट को ए एंड सी एक्ट की धारा 34 (2) (बी) के संदर्भ में निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए।
इसमें कहा गया कि पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में निहित प्रासंगिक खंड के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा की गई किसी भी चुनौती को एमसीडी द्वारा प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बिल को मंजूरी देने की तारीख से 120 दिनों के भीतर उठाया जाना आवश्यक है। चूंकि आर्बिट्रेशन की कार्यवाही बहुत बाद में शुरू की गई, इसलिए यह दावा समय-बाधित और औसत था।
कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 28 के संशोधित प्रावधानों का जिक्र करते हुए एमसीडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि क्लेम टाइम वर्जित हैं।
पीठ ने मैसर्स स्मार्ट कमोडिटी ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेअंत सिंह (2017) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 28 के मद्देनजर, 1996 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा संशोधित कॉन्ट्रैक्ट द्वारा पक्षकार परिसीमा अवधि को सीमित नहीं कर सकता, जो अन्यथा कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रदान की गई परिसीमा की कम अवधि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 28 द्वारा प्रभावित होगी।
यह देखते हुए कि ए एंड सी एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन को लागू करने की परिसीमा अवधि लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 137 के तहत निर्धारित है, यानी तीन साल की अवधि तक, खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 28 के मद्देनजर अनुबंध समझौते के प्रासंगिक खंड पर भरोसा करने और आर्बिट्रेशन को 120 दिनों तक लागू करने के लिए परिसीमा की अवधि को प्रतिबंधित करने के लिए एमसीडी की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट का अवलोकन करते हुए अदालत ने आगे कहा,
"चार्जशीट के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि जांच के दौरान सीबीआई ने कई दस्तावेज जब्त किए, चार्जशीट केवल कार्य आदेश नंबर 850 दिनांक 09.02.2004 के संबंध में दायर की गई। विशेष रूप से वर्तमान मामले में कार्य आदेश कार्य आदेश नंबर 933/EE/RD1/RZ/TC/03-04/31/11 दिनांक 09.03.2004 को जांच के दौरान जब्त कर लिया गया, लेकिन इसे न तो चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया और न ही इस पर भरोसा किया गया।”
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट विचाराधीन कार्य आदेश के संबंध में नहीं है और यह कि सीबीआई कार्यवाही की लंबितता अलग कार्य आदेश के संबंध में है, न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिनिर्णय भारत की जनता के साथ नीति संघर्ष में था।
न्यायालय ने स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 आयोजन समिति (2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जहां यह माना गया कि आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ आर्बिट्रेशन की अनुमति देने में पक्षकारों को पूर्वाग्रह का कोई अंतर्निहित जोखिम नहीं है।
इस तरह कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: दिल्ली नगर निगम बनाम नटराज कंस्ट्रक्शन कंपनी
दिनांक: 22.03.2023
अपीलकर्ता के वकील: तनु प्रिया गुप्ता और प्रतिवादी के वकील: राजीव कुमार और मो. सरफराज।
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