अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार, कानून में कर्मचारियों की श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
5 Aug 2021 12:08 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहा अंशकालिक व्यावसायिक अध्यापक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है और इस कानून में पूर्णकालिक, तदर्थ या अंशकालिक सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं है।
जस्टिस वी कामेश्वर राव की सिंगल जज बेंच ने वर्ष 1991 में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा बैंकिंग कोर्स में अंशकालिक व्यावसायिक अध्यापक के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रही थी। उस पद पर निरंतर कार्य करने के बाद याचिकाकर्ता 26 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे।
याचिकाकर्ता का मामला यह था कि अध्यापक 1972 के कानून के तहत 3 अप्रैल, 1997 से अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी के हकदार थे और ऐसे अध्यापकों की, जो कानून द्वारा पर्याप्त रूप से कवर है, ग्रेच्युटी से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता एक कर्मचारी होने के नाते, हालांकि प्रतिवादियों के अनुसार अंशकालिक हैं, वह अभी भी ग्रेच्युटी के हकदार हैं। उन्होंने लगभग 28-29 वर्षों तक कार्य किया लेकिन उन्हें पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह एक नियमित कर्मचारी नहीं थे।"
एक अलग स्टैंड लेते हुए, दिल्ली सरकार की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति आकस्मिक आधार पर इस शर्त के साथ अस्थायी थी कि उसकी सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक या वित्तीय वर्ष में उपराज्यपाल की पूर्व सहमति से व्यावसायिक शिक्षकों को जारी रखने की स्वीकृति जारी की गई थी और उनके वेतन का भुगतान आकस्मिक निधि से किया जा रहा था।
प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा, "उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम एक पूर्णकालिक कर्मचारी/अंशकालिक कर्मचारी/तदर्थ कर्मचारी आदि के बीच भेद नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि न्यायालय ने कहा है, धारा कर्मचारियों पर अपनी प्रयोज्यता के लिए किसी विशिष्ट श्रेणी जैसे कि नियमित, तदर्थ, अंशकालिक, आकस्मिक आदि की बात नहीं करती है।"
कोर्ट ने आगे कहा, "एक तथाकथित "अंशकालिक कर्मचारी" होने के नाते, यदि वह विभाग में प्रचलित योजना के तहत ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है, तो याचिकाकर्ता 1972 के अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है। उसे सेवानिवृत्ति के बाद भरण-पोषण के साधन के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है। "
याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 03 अप्रैल, 1997 से 26 मार्च, 2020 तक सेवा की अवधि की गणना करके 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करें।
कोर्ट ने निर्देश दिया, "इसका अनुपालन आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा। याचिका का निस्तारण उसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान किए जाने के लिए 20,000 रुपये के रूप में निर्धारित जुर्माने के साथ किया जाता है।"
केस टाइटिल: जनार्दन शर्मा बनाम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, मुख्य सचिव के माध्यम और अन्य।