संसद ने 1934 के विमान अधिनियम की जगह लेने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक को मंजूरी दी
Shahadat
6 Dec 2024 7:46 AM IST
राज्यसभा ने गुरुवार (05 दिसंबर) को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया, जो विमान अधिनियम, 1934 की जगह लेगा।
लोकसभा ने 09 अगस्त 2024 को विधेयक पारित किया।
भारतीय वायुयान विधेयक (BVV) में विमान अधिनियम के अधिकांश प्रावधान बरकरार हैं। BVV का उद्देश्य विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात तथा आकस्मिक मामलों को विनियमित और नियंत्रित करना है।
BVV में नए अपराध और दंड जोड़े गए हैं। अब, किसी भी निर्दिष्ट वस्तु पर विमान में परिवहन के नियमों का उल्लंघन करना, खतरनाक तरीके से विमान उड़ाना और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नियमों का पालन न करना, 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
BVV में दूसरी अपील प्रणाली भी जोड़ी गई।
विमान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को दंड पर निर्णय लेने के लिए भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार था। ऐसे अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती थी।
अब BVV के तहत अपील अधिकारी के निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है, जो प्रथम अपील अधिकारी के पद से उच्च है।