माता-पिता का अलगाव अपने आप में बाल शोषण का एक रूप: मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चे से मुलाकात के लिए आए पति से पत्नी को अतिथि की तरह व्यवहार करने का निर्देश दिया
Avanish Pathak
22 July 2022 3:52 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों की कस्टडी रखने वाले माता या पिता, उनसे मुलाकात के लिए आने वाले माता या पिता के प्रति व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, प्रत्येक बच्चे को माता-पिता दोनों के साथ एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण संबंध का अधिकार और आवश्यकता है।
अदालत एक पिता द्वारा अपनी मां के साथ रहने वाले बच्चे से मिलने के अधिकार के संबंध में दायर एक आवेदन पर फैसला कर रही थी। उन्होंने तर्क दिया था कि हालांकि हर दूसरे दिन शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन मां अब बच्चे को दिल्ली ले जाने और वहां बसने की योजना बना रही थी। मां ने पेश होकर कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और बदले में पूर्व के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया कि पिता को शुक्रवार और शनिवार को मां के आवास पर मुलाकात का अधिकार दिया जाए।
अदालत ने इसकी अनुमति दी और इस प्रक्रिया में एक पति या पत्नी द्वारा अपने बच्चे को मिलने के लिए आने वाले पत्नी या पति के प्रति दुर्व्यवहार और असहयोग पर उदाहरणों के साथ विस्तार से चर्चा की। अदालत ने कहा कि अलगाव के समय भावनात्मक दर्द और मानसिक आघात के सर्वाधिक पीड़ित बच्चे ही होते हैं।
जस्टिस कृष्णन रामासामी ने कहा,
"प्रत्येक बच्चे को माता-पिता दोनों तक पहुंचने और माता-पिता दोनों का प्यार और स्नेह पाने का अधिकार है। पति-पत्नी के बीच मतभेद चाहे जो भी हों, बच्चे को दूसरे पति या पत्नी की संगति से वंचित नहीं किया जा सकता है।"
अदालत ने यह भी देखा कि कुछ पति-पत्नी दूसरे पति या पत्नी के प्रति शत्रुता विकसित करने के बाद, आने वाले पति या पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते थे। बच्चे के सामने झगड़ा होता है, जिससे वे अक्सर परेशान हो जाते हैं। भेद्यता और असुरक्षा की ये भावनाएं बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं। अदालत ने माता-पिता के अलगाव के ऐसे उदाहरणों की तुलना बाल शोषण से की और कहा कि इसका बच्चे पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है जैसे कि आत्म-घृणा, विश्वास की कमी, अवसाद आदि।
कोर्ट ने कहा, एक माता-पिता जो एक बच्चे को दूसरे माता-पिता से नफरत करना या डरना सिखाता है, वह बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर और लगातार खतरा पैदा करता।"
कोर्ट ने कहा, इस प्रकार माता-पिता दोनों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे के सामने मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें ताकि बच्चा सुरक्षित महसूस करे और माता-पिता दोनों की संगति में उन क्षणों का आनंद उठाए जिससे उनमें सकारात्मक भावनाएं विकसित हों।
अदालत ने निर्देश दिया कि भले ही पति-पत्नी व्यक्तिगत उदासीनता के कारण एक-दूसरे को पति-पत्नी नहीं मान सकते हैं, फिर भी वे आने वाले माता-पिता को "अतिथि" के रूप में मान सकते हैं और अतिथि के प्रति दया और सहानुभूति दिखा सकते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि बच्चे के माता-पिता और बच्चे के सामने उसका सम्मान करें।
केस टाइटल: गणेश कासिनाथन बनाम ऋचा शर्मा
केस नंबर: OP NO 633 of 2021.