'धर्मपाल मामले' में सजा के निलंबन के लिए निर्धारित पैरामीटर केवल दिशानिर्देश हैं, अपरिवर्तनीय नियम नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

11 April 2022 2:15 PM IST

  • धर्मपाल मामले में सजा के निलंबन के लिए निर्धारित पैरामीटर केवल दिशानिर्देश हैं, अपरिवर्तनीय नियम नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    Punjab & Haryana High court

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया है कि हाईकोर्ट द्वारा धर्मपाल मामले [धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य, 1999 (4) आरसीआर (आपराधिक) 600] में सजा के निलंबन के लिए निर्धारित पैरामीटर केवल दिशानिर्देश हैं, और उन्हें एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

    उल्‍लेखनीय है कि धर्मपाल मामले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1999 में हत्या के दोषियों को, जो पहले ही एक निश्चित अवधि हिरासत में बिता चुके थे, (कुछ मामलों में विचाराधीन के रूप में 2 साल और बाद में 3 साल- सजा के चरण में), कहा था कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है और उनका निलंबन निलंबित किया जा सकता है।

    जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने धर्म पाल मामले के फैसले के आधार पर 6 साल, 9 महीने और 4 दिन की वास्तविक सजा काटने के बाद सजा के निलंबन की मांग करने वाले एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है,

    "निस्संदेह, आवेदक/अपीलकर्ता नंबर 1 को 6 साल और 9 महीने से अधिक की हिरासत में रखा गया है और यह इस न्यायालय द्वारा धर्मपाल के मामले (सुप्रा) में निर्धारित मानकों के भीतर आता है, लेकिन यह बहुत ही कम है कि धर्मपाल के मामले में निहित निर्देश (सुप्रा) केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और इसे एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।"

    मामला

    दरअसल, एक हत्या का दोषी अनिल (जिसकी सजा के आदेश के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है) उसने 6 साल, 9 महीने और 4 दिनों की वास्तविक सजा भुगतने के बाद सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया।

    उन्हें 30 सितंबर 2016 के फैसले और आदेश के तहत आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्हें अपराध में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं कहा जा सकता क्योंकि मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि उसे सौंपी गई एकमात्र भूमिका यह थी कि उसने मोटर साइकिल को तहसील परिसर में चलाया था, जिस पर सह-दोषी पीछे सवार थे, इस प्रकार, यह दावा किया गया था कि वह सजा के निलंबन की रियायत का हकदार था।

    दूसरी ओर, राज्य के वकील के साथ-साथ शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे लागू किया गया था, वह आवेदक/अपीलकर्ता संख्या एक को विवेकाधीन राहत की रियायत से वंचित करता है।

    कोर्ट ने उसकी सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि धर्म पाल के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों को एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, कोर्ट ने आवेदक/अपीलकर्ता संख्या एक के वकील द्वारा उठाए गए तर्क के दूसरे हिस्से को भी खारिज कर दिया।

    चूंकि आवेदक पर मृतक को चोट पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए उसे आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने नोट किया कि यही याचिका ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी उठाई गई थी और इसका विश्लेषण और जवाब दिया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों पर विचार किया गया था और उसके बाद, हाईकोर्ट ने माना कि तय कानून के अनुसार, ट्रायल द्वारा दिए गए निष्कर्ष धारा 389 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार करने के स्तर पर न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

    उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को सजा के निलंबन के लिए पात्र नहीं माना गया, परिणामस्वरूप, मौजूदा आवेदन खारिज कर दिया गया।

    केस शीर्षक - अनिल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

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